Uttrakhand Government Scheme : विधवा पेंशन योजना, ऐसे मिलेगा फायदा
Uttrakhand Government Scheme

Uttarakhand Government Scheme : उत्तराखंड सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है। सरकार इस योजना के तहत निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1500 रु पेंशन के रूप में हर महीने प्रदान करती है। अगर आप भी सरकार की इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर आइए जानते हैं सरकार की इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

किन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

किन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

उत्तराखंड सरकार की इस विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। जैसे आधार कार्ड, आवेदक महिला के पति का गुजर जाने का प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, राशन कार्ड, पास पोर्ट साइज फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि बेहद ही जरूरी दस्तावेजों की जरुरत होगी।

पात्रता

पात्रता

अगर हम उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता की बात करें, तो अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी है, तो फिर सरकार की इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला की कम से कम आयु पर 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की दूसरी शादी नहीं की गई हो। यदि आवेदक महिला दूसरी शादी करती है, तो उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

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इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

उत्तराखंड सरकार की इस विधवा पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से पहले आवेदन प्राप्त फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड में सरकार की इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको होम पेज पर डाउनलोड वाला विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक कर है। अगली स्क्रीन पर आपको उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने वाला विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड वाला आइकॉन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करो इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड किए गए आवेदन फॉर्म को आपको प्रिंट करा लेना। इसके बाद इस बार में सभी पूछी गई जानकारियों को सही सही भरना है। इसके साथ ही आपको इसमें सारे जरूरी दस्तावेज को अटैच करना है। इसके बाद इस फॉर्म को आपको जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करा देना है। कुछ दिन बाद आप इस आवेदन की प्रक्रिया का स्टेटस भी पता कर सकते है।

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