Uttrakhand Government Scheme : विकलांग पेंशन योजना, ऐसे करें आवेदन
Uttarakhand

Uttarakhand Government Scheme : उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश के दिव्यांगजनों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना है। पंजाब सरकार की इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले लाभार्थी को मासिक पेंशन दी जाती है। विकलांग के लिए आर्थिक रूप से सहायता की काफी अधिक जरूरत होती है। क्योंकि विकलांग व्यक्ति शारीरिक सक्षम नहीं होते हैं। जिस कारण इनसे शारीरिक श्रम नहीं किया जा सकता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की इस योजना का फायदा मिलने से इन्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग व्यक्ति को महीने के 1 हजार रु की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, तो आइए जानते है इसके बारे में।

इस योजना के उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य

राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है, राज्य सरकार इस योजना की मदद से दैनिक जरूरतों की पूर्ति हेतु किसी के भी आगे हाथ फैलाना न पड़े।

पात्रता

पात्रता

अगर इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो फिर इसके लिए आवेदक का उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। जो आवेदक है। उसकी वार्षिक आय 48,000 रु से अधिक नही होनी चाहिए। इसके साथ ही इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 16 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर विकलांग 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांगता से ग्रसित है, तो ही उस व्यक्ति को इस योजना का फायदा मिलेगा।

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किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

इस योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज के रूप में आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो आदि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी।

क्या है इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक एवं सुरक्षा राज्य पोर्टल उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट एसएसपी डॉट यूके डॉट इन पर जाना होगा। होम पेज पर आपको नागरिक सेवा वाला दिखाई देगा। आपको इस विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आपको इस सेक्शन में आवेदन करें > नया ऑफलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको दिव्यांग पेंशन वाला विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प का चयन करना है। इसके बाद डाउनलोड वाले आइकॉन पर क्लिक करें और इस योजना का फॉर्म खुल जायेगा उसको डाउनलोड कर लें। इस डाउनलोड किए फॉर्म को आपको प्रिंट करवा लेना है। इस फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना है। इसके साथ ही सभी जरूरी को अटैच कर देना है। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को अपने जिले के नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कर दें।

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