Uttarakhand Government Scheme : तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना
Uttarakhand Government Scheme

Uttarakhand Government Scheme : उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक योजना को शुरुआत की गई है।उत्तराखंड सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना का नाम तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना है। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं तथा पुरूषों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अगर यह लोग काम के समय किसी प्रकार की दिव्यांगता का शिकार हो जाते है। अगर व्यक्ति 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत दिव्यांगता भी हुआ, तो भी व्यक्ति सरकार की इस योजना का फायदा लें सकता है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से हर महीने 1200 रूपये भरण पोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। अगर आप इस योजना में आवेदन करने के बारे में सोच रहे है, तो फिर आइए जानते है। इसके बारे में सारी डिटेल।

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना

तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना

इस योजना के तहत सरकार कृषि क्षेत्र में संबंध रखने वाले लोगों को चाहे महिला या पुरूष कोई भी किसी भी वजह से कृषि कार्य में दिव्यांग हो जाता है, तो फिर सरकार के द्वारा उसको अपना भरण पोषण करने के लिए 1200 रूपये महीने दी जाती है।

क्या है पात्रता

क्या है पात्रता

अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते है, तो फिर इसके लिए आपको दिव्यांगता पत्र दिखाना आवश्यक है। इसके साथ ही आपको आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक किसी दूसरी योजना का फायदा न लें रहा हो।

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कैसे करें आवेदन तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में

कैसे करें आवेदन तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना में

उत्तराखंड सरकार की इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां पर आप को आवेदन पत्र वाले कॉलम दिखाई देगा। इसमें से आपको तिल्लू रौतेली विशेष पेंशन योजना वाले विकल्प का चयन करना है। इसके बाद आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर ले और इससे फॉर्म को और डाउनलोड करने के बाद अब प्रिंट करवा दीजिए इसके बाद इस फॉर्म को आपको पूरी तरह से भर लेना है। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाता है। इसके बाद आपको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सत्यापित करवा लेना है। इसके बाद संबंधित अधिकारी के पास जाकर जमा करवा दे। इस योजना के बारे में यदि आप अधिक जानकारी के लिए आप अपने ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा भी के पास जा सकते हैं।

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