Uttarakhand Government Scheme : किसान पेंशन योजना
Uttarakhand Government Scheme

Uttarakhand Government Scheme : उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों की आर्थिक हालातों में सुधार के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना के तहत 60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1 हजार रु प्रति महीने तक की पेंशन प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड सरकार की इस पेंशन योजना का फायदा केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो है। स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं। अगर किसान किसी अन्य स्रोतों से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

क्या है पात्रता

क्या है पात्रता

अगर हम उत्तराखंड सरकार की किसान पेंशन योजना की पात्रता की बात करें, तो आवेदक की आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उत्तराखंड की सरकार की इस योजना का फायदा केवल वही किसान ले सकता है। जो उत्तराखंड का स्थाई निवासी है। अगर आपकी खेत 4 एकड़ से अधिक नहीं हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका खेत 4 एकड़ से अधिक है, तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर किसान किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा ले रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी इस योजना में आवेदन करने के लिए

किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी इस योजना में आवेदन करने के लिए

अगर आप उत्तराखंड सरकार की इस किसान पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले आपको भूमि के दस्तावेज होना चाहिए। आवेदक करता के पास आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन का शपथ पत्र होना बेहद आवश्यक है।

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इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले किसान पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को प्रिंट करवा ले। इसके बाद आवेदक करता को पूरा फॉर्म सही तरीके से भरना होगा। इसके बाद अब जब आप फॉर्म को भर लेते हैं। इसके बाद आपको प आपको ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एमएम के हस्ताक्षर करवाने होंगे। आखिरी में आप फॉर्म में सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स को अटैच करें, फिर फॉर्म को मुख्य कृषि अधिकारी के पास जमा कर दें।

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