
Uttarakhand Government Scheme : उत्तराखंड सरकार प्रदेश के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। उत्तराखंड सरकार की एक ऐसी ही योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों के लिए बीमारी के इलाज के लिए अनुदान योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार गंभीर बीमारी के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो फिर चलिए जानते हैं प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
कितनी मिलती है आर्थिक सहायता
उत्तराखंड सरकार प्रदेश के गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जो चिकित्सा अधिकारी है। उनकी संस्सुति पर 10 हजार रु की आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह योजना बेहद ही कारगर है, जो जरूरतमंदों के लिए काफी फायदे वाली है। उत्तराखंड सरकार अपने इस योजना के माध्यम से अपने प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है। ताकि वह बेहतर तरीके से अपना इलाज करवा पाएं।
उत्तराखंड सरकार इस योजना में आवेदन के लिए क्या है पात्रता
अगर हम उत्तराखंड सरकार इस योजना में आवेदन की पात्रता की बात करें, तो अगर आप बीपीएल कार्ड आधार हैं, तो फिर आप सरकार की इस योजना में आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की सालाना आय 15 हजार रु से ज्यादा नही होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक अगर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के है, तो फिर आप इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी है, तो फिर आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर हम सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज की बात करें, तो इसके लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, इसके साथ ही निर्धारित आवेदन पत्र की जरूरत होगी साथ ही राशन कार्ड की फोटो कॉपी जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी।


Click it and Unblock the Notifications