
Uttarakhand Government Scheme : उत्तराखंड सरकार के तरफ से प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री टैक्सी मोटरसाइकिल योजना है। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से नागरिकों को अपना खुद का रोजगार शुरू करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के जरिए प्रदेश सरकार के द्वारा नागरिकों को टैक्सी और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सरकार की तरफ से बैंक द्वारा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है और इस लोन का ब्याज भी राज्य सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा। अगर आप योजना में आवेदन करना चाहते है, तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
क्या है इस योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार करने के लिए टैक्सी और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए बैंक से लोन मुहैया करवाना कराना है। जो लाभार्थी इस योजना में आवेदन करता है। उसको टैक्सी और मोटरसाइकिल खरीदने हेतु 1 लाख 25 हजार रु तक का लोन दिलाया जायगा।
किन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत और क्या है पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड स्थाई जाति प्रमाण पत्र बैंक खाते के विवरण की जरूरत होगी। इसके साथ ही हम पता कर पात्रता की बात करें, तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी है, तो सरकार की इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका न्यूनतम सिविल स्कोर 700 को सबसे कम नहीं होना चाहिए।
राज्य सरकार की इस योजना में क्या है आवेदन प्रक्रिया
राज्य सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस योजना की लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को आपको सही सही भरना है। उसके बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। जब आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


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