अमेरिका में नौकरी से निकाले गए H-1B वीजाधारकों के लिए राहत की खबर, मिली 60 दिनों से अधिक दिनों की मोहलत

USCIS New Guidelines: सोचिए अगर आपको अचानक से किसी कंपनी से निकाल दिया जाए और आप दूसरे देश में रह रहे हो तो आपका हाल कैसा हो जाएगा? हाल ही में गूगल, टेस्ला और वॉलमार्ट जैसे प्रमुख कंपनियों द्वारा छंटनी की गई है, जिसकी वजह से H-1B वीजा पर काम कर रहे अप्रवासियों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ है।

USCIS H1B visa

अमेरिका के नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस(USCIS) दिशानिर्देश के अनुसार, H-1B वीजा पर अपनी नौकरी खोने के बाद किसी व्यक्ति के लिए 60 दिन से अधिक की छूट की अवधि के साथ-साथ अन्य ऑप्शन भी मिलेंगे। USCIS ने नौकरी से निकाले गए H-1B वीजा धारकों के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

छूट अवधि के भीतर गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए फाइल करें

अगर आपका मौजूदा वीजा खत्म हो रहा है तो इस ऑप्शन की मदद से आप कानूनी रूप से अमेरिका में अपने रहने की अवधि को बढ़ा सकते हैं।

छूट अवधि आम तौर पर आपके वीजा समाप्त होने के 60 दिन बाद होती है और आपको एक नई गैर-अप्रवासी वीजा श्रेणी के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।

स्थिति आवेदन का समायोजन दाखिल करें

यह उन लोगों के लिए अधिक स्थायी विकल्प है जो अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड (कानूनी स्थायी निवासी का दर्जा) प्राप्त करना चाहते हैं।

पात्रता संबंधी कई आवश्यकताएं हैं, और इस प्रक्रिया में आम तौर पर गैर-अप्रवासी स्थिति बदलने की तुलना में अधिक समय लगता है।

इसके अलावा अनिवार्य परिस्थितियों के लिए एक आवेदन दाखिल करें जिसके तहत श्रमिक एक साल के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ (ईएडी) के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियोक्ता-प्रायोजित वीजा (H-1B जैसे) वाले कुछ कर्मचारियों के लिए एक विकल्प और है जो नौकरी बदल रहे हैं कि यदि आपका नया नियोक्ता आपकी ओर से एक नई याचिका दायर करता है, तो आप अपनी स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होने के दौरान कानूनी रूप से काम करना जारी रख सकते हैं।

स्थिति को समायोजित करने के लिए आवेदन

USCIS H-1B वीजा धारकों के लिए चीजों को उन लोगों के लिए थोड़ा आसान बनाता है, जिन्हें नौकरी बदलनी है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो लोग जो खुद याचिका दायर करके अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वो अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए आवेदन करते समय ही अपनी याचिका जमा कर सकते हैं।

आप अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए आवेदन करते समय ही अप्रवासी वीजा के लिए अपनी याचिका जमा कर सकते हैं यानी आपको अलग-अलग आवेदन करने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा, जब आपके आवेदनों की प्रक्रिया चल रही हो, तो आप अमेरिका में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (EAD) प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं।

यह डॉक्यूमेंट आपको कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है।

वहीं, कुछ मामलों में, अगर आपने नौकरी पर आधारित अप्रवासी वीजा याचिका मंजूर कर ली गई हो, लेकिन आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आप एक साल के लिए EAD के लिए भी पात्र हो सकते हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, H-1B वीजा पर काम कर रहे अप्रवासियों का जीवन सामान्य होने की भी संभावना है और इससे उनकी परेशानी कुछ हद तक कम होने की भी उम्मीद है।

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