UPI: डिजिटल पेमेंट का लेन - देन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है, विशेष तौर पर लोग मोबाइल से काफी अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन करने लगे हैं क्योंकि मोबाइल से भुगतान करना काफी आसान हो गया है लेकिन, कई बार छोटी सी गलती की वजह से भुगतान करने वक्त पैसा गलत व्यक्ति के खाते में चला जाता है। यूजर्स इसके बाद परेशान होने लगते हैं कि ये पैसा आखिर वापस कैसे मिलेगा?

क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है जब आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया और गलती से किसी और के नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो गया हालांकि, ऐसा होने पर अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं तो आइये जानते हैं कैसे?
क्या करें अगर गलत यूपीआई पेमेंट हो जाएं
अगर कभी आपके हाथ से गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फिर आप सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर सर्विस विभाग से संपर्क करें या फिर आप यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की गाइडलाइंस के मुताबिक, सबसे पहले आपको गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होगी।
यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप टोल फ्री नंब 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको यह पर पैमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी को विस्तार से देनी होगी।
यह कर सकते है शिकायत
अगर आपकी परेशानी का हल नहीं निकलता है तो फिर आप एनपीसीआई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पर वाट बी डू पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से यूपीआई का चयन करें।
आपको इसके बाद "कम्प्लेन्ट सेक्शन" में जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, इसके बाद लेन देन का विवरण भरें, इसमें बैंक का नाम, ईमेल, फोन नंबर यूपीआई आईडी आदि जानकारी दे। इसके बाद इश्यू को इनकरेक्टली ट्रांसफरड टू द रॉन्ग यूपीआई एड्रेस के विकल्प को चुनें। साथ ही, वैलिड डॉक्यूमेंट भी अटैच करें।
अगर शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर भी परेशानी का समाधान नहीं होता है, तो आप आगे की सहायता के लिए बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं।
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