UP Government Scheme : जानिए भाग्य लक्ष्मी योजना, कैसे उठाएं फायदा
UP Government Scheme

UP Government Scheme : उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश की बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। यूपी सरकार समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता को बदलना चाहती है। प्रदेश सरकार लोगों में महिलाओं व बेटियों के प्रति जागरूकता लाना चाहती है। लड़की हो या लड़का दोनों ही बराबर है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान व बेहतर अवसर देना है। सरकार इस योजना के माध्यम से लड़कियों को भविष्य और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से बेटियों को कुल 2 लाख रु की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो फिर आइए जानते है इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

कितनी मिलती है सहायता

कितनी मिलती है सहायता

इस योजना के अंतर्गत बेटियों के जन्म पर उसके खाते में 50 हजार रु की राशि जमा की जायेगी। जिस महिला ने पुत्री को जन्म दिया है। उसको लाभ राशि के रूप में 5100 रूपये दिया जाता है। जिससे वहां बच्चे का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सकें। इस योजना के जरिए सरकार बालिका के खाते में सीधे राशि को भेजती है। प्रदेश सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया है। कि अगर कोई उम्मीदवार बीमार पड़ता है, तो फिर उसका इलाज हो। इसके लिए यूपी सरकार से 25 हजार रु की राशि की आर्थिक सहायता मिलती है। जब लड़की की आयु 21 साल की होती है। तब लड़की को उसके विवाह के लिए 2 लाख रूपए दिए जायेंगे। इस योजना में अगर कोई नामांकित बालिका किसी बीमारी के वजह से गुजर जाती है, तो फिर परिवार को यूपी सरकार की 42,500 रु की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर सड़क दुर्घटना के वजह से नामांकित बालिका आकस्मिक गुजर जाती है, तो फिर राज्य सरकार की तरफ से बालिका के परिवारजनों को 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तरप्रदेश सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश की केवल 2 ही बालिकाओं का पंजीयन किया जा सकता है।

क्या है पात्रता

क्या है पात्रता

अगर हम इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता की बात करें, तो अगर आप यूपी राज्य के निवासी है, तो फिर आप इस योजना में आवेदन कर सकते है। अगर आपके परिवार की आयु सालाना 2 लाख रु की अधिक को है, तो फिर आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते है। इस योजना का अगर फायदा लेना चाहते है, तो फिर नवजात बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इस योजना में नामांकित लड़कियां 18 वर्ष की आयु होने के बाद ही शादी कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत जो नामांकित बालिकाएं है। यह किसी भी सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की केवल दो ही बालिकाओ का नामांकन किया जा सकता है।

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इसमें आवेदन करने के लिए इन दस्तावेज की होगी जरूरत

इसमें आवेदन करने के लिए इन दस्तावेज की होगी जरूरत

आपको भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी। जैसे बीपीएल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आंगनवाड़ी में नामांकन, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।

कैसे करें उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन

अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का फायदा चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले आपको इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र महिलाकल्याण डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट इन लिंक पर क्लिक कर प्राप्त किया जा सकता है। होम पेज खुलने पर आवेदक को ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आवेदक इस ऑप्शन का चयन कर सकता है। इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको मांगी गई सभी जानकारियों को ठीक से सही सही भरना होगा। जब सभी जानकारी को भर देते है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।

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