UP Government Scheme : दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना, ऐसे मिलेगा फायदा
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UP Government Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के दिव्यांग लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की इस योजना का नाम यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजना है। यूपी सरकार की इस योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को आम लोगों की तरह ही सभी क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को रोजगार खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाती है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो फिर आइए जानते इस योजना के बारे में सारी डिटेल।

क्या है इस योजना के लिए पात्रता

क्या है इस योजना के लिए पात्रता

अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में पात्रता की बात करें, तो अगर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, तो फिर वह इस योजना में आवेदन कर सकता है। इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक 40 प्रतिशत या फिर उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए। जो आवेदन करने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति 110 वर्ग फीट की भूमि होनी चाहिए।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

अगर आप यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। जैसे आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटो कॉपी, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वरोजगार हेतु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र आदि जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी।

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क्या है इस योजना के लाभ

क्या है इस योजना के लाभ

इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों को ठेला आदि। जैसे बिजनेस को खोलने के लिए 10 हजार रु तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है। जो अपनी खुद की दुकान खोलना चाहते है, तो उसके लिए सरकार 20 हजार रु की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। उपरोक्त धर्म राज्य में यूपी सरकार द्वारा 15 हजार की जो राशि है। इस राशि का ही 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। इसी तरह अगर लाभार्थी 10 हजार रु लेने पर 7500 रु पर 4 प्रतिशत की ब्याज दर लागू की जाएगी।

इस तरह करें आवेदन

आपको यूपी दिव्यांग पुनर्वास योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको सर्विस के नीचे पंजीकरण आवेदन वाले विकल्प के ऑप्शन का चयन करना होगा। इसके बाद आपको पुनः न्यू एंट्री फॉर्म वाले विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद फॉर्म में आपसे कई सारी जानकारियां मांगी जाएगी। आपको सभी जानकारियों को सही तरीके से भरकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है।

 

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