
National Medical Register : नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की एक अधिसूचना के मुताबिक, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए सभी डॉक्टर को एक यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (यूआईडी) को प्राप्त करना होगा।
इस यूनिक आईडी को एनएमसी के एथिक्स बोर्ड के द्वारा जेनरेट किया जायेगा। इस यह बिजनेस रजिस्ट्रेशन और देश में मेडिकल की प्रैक्टिस करने की योग्यता प्रदान करेगा।
एनएमसी की नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन विनियम, 2023 के मुताबिक, भारत में सभी रजिस्टर्ड चिकित्सकों के लिए एमएमसी के एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा एक सामान्य नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) बनाए रखा जाएगा।
एनएमआर में स्टेट मेडिकल काउंसिल के द्वारा बनाए गए सभी स्टेट रजिस्टरों के रजिस्टर्ड चिकित्सकों की प्रविष्टियाँ होंगी।
इस एनएमआर में डॉक्टरों के बारे में जानकारी जैसे मेडिकल क्वालिफिकेशन स्पेशियल्टी, पास होने का साल, यूनिवर्सिटी और जहां से योग्यता पास की गई है उस संस्था का नाम और काम करने की जगह यानी हॉस्पिटल का नाम आदि को जानकारी होगी।
इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस लाइसेंस यानी मेडिकल प्रैक्टिस के लाइसेंस को हर 5 साल में रिन्यू करना होगा। इसको रिन्यू करने के लिए डॉक्टर को स्टेट मेडिकल काउंसिल में एक एप्लीकेशन जमा करना होगा।
आपके लाइसेंस की वैधता के समाप्त के 3 महीने पहले आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इस अधिसूचना में आगे कहा गया है कि डॉक्टर के लाइसेंस को अपडेट करने के उद्देश्य से ईएमआरबी, एमएमसी के द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।
स्टेट मेडिकल काउंसिल के इस फैसले के प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर प्रेक्टिस करने के लिए या लाइसेंस के रिन्यू के लिए उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के फैसले के खिलाफ बिजनेस एथिक्स एंड मेडिकल रेगुलेशन बोर्ड के पास अपील भी कर सकते हैं।
यह अपील एमएमसी के सचिव को स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास प्रस्तुत मूल आवेदन और स्टेट मेडिकल काउंसिल से पास से प्राप्त संचार की प्रति, इसके साथ ही, अस्वीकृति के आधार पर लिखित आवेदन और एक प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
इसके बाद ईएमआरबी के द्वारा अपील की जांच की जाएगी और इस पर 30 दिन के भीतर निर्णय किया जायेगा।
अगर ईएमआरबी के द्वारा अपील की परमिशन दी जाती है, तो वह आवेदन करने वाले को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस को देने के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।
स्टेट मेडिकल काउंसिल के लिए यह आदेश बाध्यकारी होगा। यह आदेश को जब करता है उसके प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर व्यवसायी को लाइसेंस प्रदान करेगा।
अगर ईएमआरबी के द्वारा उसकी पहली अपील खारिज कर दी जाती है, तो फिर व्यवसायी एनएमसी के साथ दूसरी अपील की भी दर्ज करा सकता है।
More From GoodReturns

नया मल्टी-एसेट NFO: SIP या एकमुश्त, निवेश से पहले ये 5 बातें जरूर जानें

EMI और क्रेडिट कार्ड बिल: सोमवार को बैंक अकाउंट में रखें बैलेंस, वरना कटेगा भारी जुर्माना

Tempsens Instruments IPO: आज से खुला निवेश का मौका, जानें प्राइस बैंड और लॉट साइज की पूरी डिटेल

Airtel का बड़ा झटका: अचानक बंद हुए कई लोकप्रिय प्रीपेड प्लान, रिचार्ज से पहले जानें ये जरूरी बात

जियो नेटफ्लिक्स बिलिंग में अचानक बदलाव! कहीं आपका प्लान तो नहीं हुआ डाउनग्रेड? चेक करें तुरंत

₹399 से कम में अनलिमिटेड 5G और OTT का तड़का, Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान्स की पूरी सच्चाई

भारत बनाम श्रीलंका मैच: लाइव स्ट्रीमिंग में बफरिंग? ₹22 से शुरू हैं ये बेस्ट डेटा प्लान्स

Kotak Diversified Equity All Cap NFO: आज बंद हो रहा है निवेश का मौका, क्या आपको दांव लगाना चाहिए?

PMFBY खरीफ 2026: आज है रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, बैंक बंद होने पर भी ऐसे करें आवेदन

Shiprocket Listing Today: शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री! क्या ₹120 के पार खुलेगा भाव?

शेयर बाजार का नया नियम: 3:15 बजे के बाद कैसे करें ट्रेड? CAS सेशन में मुनाफे का सही तरीका



Click it and Unblock the Notifications