TRAI New Mobile Rule: देश की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) टेलीकॉम से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव करने वाली है. सरकार ने यह निर्णय बढ़ते स्पैम कॉलर्स या फ्रॉड कॉलर्स को देखते हुए लिया है. यह बदलाव 1 सितंबर से लागू होने वाला है. नियम में बदलाव आने के बाद मोबाइल यूजर्स को अनचाहे कॉल और मैसेज से छुटकारा मिल सकता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले तीन महीनों में 10,000 से ज्यादा स्पैम मैसेज भेजे जा चुके हैं.

सरकार ने यह ऐलान किया है कि 1 सितंबर के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल नंबर से स्पैम कॉल या मैसेज करता है, तो उसका सिम कार्ड दो साल के लिए बंद कर दिया जाएगा.
सरकार की टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है. इसके अलावा डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों और टेलीमार्केटर को भी इसे जुड़े निर्देश दिए है.
क्या है नियम से जुड़ा बदलाव
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीमार्केटिंग के लिए नई नंबर सीरिज जारी की है. यह नंबर सीरिज 160 है. अगर किसी बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी को टेलीमार्केटिंग करनी है तो उन्हें इस नंबर सीरिज का इस्तेमाल करना होगा. इन नियम के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनी और टेलीमार्केटर के साथ 8 अगस्त को मीटिंग की थी.
ट्राई ने अपने नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स और मैसेज को शामिल किया गया है. नियम में बदलाव होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से छुटकारा मिल सकता है.
अगर आपको स्पैम कॉल बार-बार आते रहते है या आपको कोई स्पैम कॉल करके परेशान कर रहा है, तो 1909 पर कॉल करके इसकी शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा आप संचार साथी पोर्टल पर भी स्पैल कॉल की शिकायत कर सकते हैं.
अभी कोई भी स्पैमर किसी भी नंबर से कॉल या मैसेज कर सकता है. कई बार ये स्पैमर फसाने के लिए कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हैं. इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह कॉल स्पैम है या रियल. इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार नियम में बदलाव कर रही है.


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