TRAI New Rules: कुछ दिनों के बाद नवंबर महीने की शुरुआत होने वाली है। इस महीने में कई सारे नियमों में बदलाव किए गए है। 1 नवंबर से लागू होने जा रहे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए नियमों के अनुसार, भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए नियमों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है।

1 नवंबर से लागू होगा TRAI का ये नियम
ट्राई के नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर से ओटीपी एसएमएस आना बंद हो जाएगा। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां कमर्शियल एसएमएस नहीं भेज पाएंगी। 1 नवंबर से लागू होने जा रहे ट्राई के नए नियमों को लेकर भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने चिंता जताई है। इस नियम के अनुसार, बैंक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने वाले ट्रांजेक्शन और सर्विस एसएमएस को ट्रेस करना अनिवार्य होगा, जिससे पहले छूट दी गई थी। अगर किसी मैसेज में कोई रुकावट आती है तो उस मैसेज को फिल्टर कर दिया जाएगा।
मैसेज की डिलीवरी में हो सकती है परेशानी
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि इससे कई प्रमुख संस्थान (पीई) और टेलीमार्केटर्स अभी इन नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे ओटीपी और दूसरे जरूरी मैसेज की डिलीवरी में बाधा आ सकती है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने ट्राई को इस मुद्दे की जानकारी दी है और इस नए नियम के लागू होने की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की है। इस एसोसिएशन में जियो, एयरटेल और वोडा-आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां शामिल हैं। ट्राई ने निर्देश दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां ऐसे मैसेज को ग्राहकों तक नहीं पहुंचने देंगी, जिन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता।
इन नियमों के चलते मैसेज डिलीवरी ज्यादा समय लग सकता है या मैसेज लेट से डिलीवर होगा। टेलीकॉम कंपनियों ने इसके बारे में अपना सुझाव दिया है और 1 नवंबर से इन नियमों को लॉगर मोड में लागू करने के लिए कहा है।


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