TRAI New Rules 1st December: मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर आ गई है। ट्राई(टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने हाल ही में बड़े कदम उठाने का फैसला लिया हैं। TRAI द्वारा कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से जुड़े ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है।
TRAI ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अनचाहे कमर्शियल मैसेज और फिशिंग अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ये मैसेज यूजर्स के कई पर्सनल जानकारी तक पहुंचने का जरिया बन जाते हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है।

1 दिसबंर से लागू होगा ये नियम
TRAI ओटीपी मैसेज की ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के लिए टेलिकॉम कंपनियों के पास पहले 31 अक्टूबर तक का समय था। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल की मांग के बाद कंपनी ने इसकी समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ा दी थी। अब नवंबर के बाद टेलिकॉम कंपनियों को कॉमर्शियल मैसेज और OTP मैसेज को ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करना होगा।
ट्रेसबिलिटी नियम को लागू करने की तैयारी
TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इसे सख्ती के साथ लागू करने का फैसला लिया है। लेकिन फिर भी कई टेलीकॉम कंपनियां इन बदलावों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे सिस्टम को लागू करने में दिक्कत आ रही है। बावजूद इसके, TRAI इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कड़े नियम लागू करने पर जोर दे रहा है। अगर जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल 1 दिसंबर से ट्रेसबिलिटी नियम को लागू करती हैं तो इससे OTP मैसेज आने में समय लग सकता है।
इस नियम के लागू होने के बाद से आपके बैंकिंग, आरक्षण बुकिंग, आदि काम में आपको अपने ओटीपी के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इस नियम के लागू होने से फेक ओटीपी मैसेज के जरिए स्कैमर्स लोगों को भारी नुकसान पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा यूजर्स को अधिक सिक्योरिटी भी मिलेगी।


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