ITR भरने की अंतिम तारीख आज, लेट होने पर जानिए कितना है जुर्माना

ITR फाइल करने का प्रोसेस जारी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जुलाई 2023 है। हर किसी को इस तारीख से पहले इसको फाइल करना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रु से अधिक है तो आपके लिए यह आवश्यक है।

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है हालांकि 31 जुलाई के बाद भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस चुकाना होगा। आप 31 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

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अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रु से अधिक है और आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करते है तो फिर इसके लिए आपको आयकर अधिनियम 234एफ के अनुसार 5 हजार रु का जुर्माना चुकाना होगा। वही, अगर आपकी आय 5 लाख रु से कम है तो फिर आपको लेट फीस के तौर पर एक हजार रु का जुर्माना देना होगा।

ऐसे टैक्सपेयर्स जो कि 31 दिसंबर 3023 के बाद अपना आईटीआर फाइल करते है तो फिर उन्हें 10 हजार रु का जुर्माना भरना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इतना ही नहीं इसके अलावा 31 जुलाई तक अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर अधिनियम के सेक्शन 234ए के तहत रिटर्न फाइल करने तक हर माह 1 प्रतिशत का ब्याज भी चुकाना होगा।

इसके साथ ही आपको आईटीआर भरते समय यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके तरफ से भरी गई जानकारी बिल्कुल सही हो। यानी आप आईटीआर को भरते वक्त अपनी आय को कम बताते हैं या फिर आप अपनी आय को गलत बताते हैं तो आप पर 200 प्रतिशत तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह जो पैनालिटी लगती है यह कुल टैक्सेबल आय पर लगाई जाती है। वही, अगर आप जानबूझकर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप पर आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है और छापा भी मार सकता है।

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