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डबल जुर्माने से बचने के लिए PAN-Aadhaar को 1 जुलाई तक करें लिंक, जानिए तरीका

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नई दिल्ली, जून 20। पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। वरना आपके कई काम रुक सकते हैं। पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा पहले 31 मार्च 2022 थी, जिसे बढ़ा कर 31 मार्च 2023 कर दिया गया। हालांकि अपने पैन को अपने आधार से लिंक किए बिना एक्टिव रखने की समय सीमा (1 अप्रैल, 2022 से पैन-आधार को लिंक) के बाद आपको पैसे खर्च करने होंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 29 मार्च, 2022 को एक अधिसूचना और 30 मार्च, 2022 की एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी थी।

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लगेगा अधिक जुर्माना

लगेगा अधिक जुर्माना

यदि आप 30 जून 2022 को या इससे पहले अपने पैन को अपने आधार से लिंक करते हैं, तो आपसे 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। 1 जुलाई, 2022 को या उसके बाद पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करने पर 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। करदाताओं को अपने आधार डिटेल देते समय 1 अप्रैल 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। हालांकि, 31 मार्च 2023 तक, इन निर्धारितियों का पैन, जिन्होंने अपने आधार की जानकारी नहीं दी है, अधिनियम के तहत एक्टिव रहेगा।

ऐसे करें लिंक

ऐसे करें लिंक

पैन-आधार लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं। फिर बाईं ओर लिंक आधार का ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे एक नया पेज खुलेगा। यहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें। अगर आपके आधार में केवल जन्म वर्ष हो तो उस पर क्लिक करें। कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।

जानिए बाकी प्रोसेस

जानिए बाकी प्रोसेस

ऊपर बताई गई प्रोसेस के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी। आयकर विभाग ने 18 ऐसे वित्तीय लेनदेन निर्दिष्ट किए हैं जहां किसी व्यक्ति द्वारा पैन का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे मामलों में लेन-देन केवल तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार जुड़े यानी लिंक हों।

एसएमएस के जरिए करें लिंक

एसएमएस के जरिए करें लिंक

आप 567678 या 56161 पर एक खास फॉर्मेंस में एसएमएस भेज कर भी पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। फॉर्मेट ये है - UIDPAN। फिर आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा।

कई जगह है जरूरत

कई जगह है जरूरत

आयकर विभाग ने ऐसी 18 वित्तीय लेनदेन बताई हैं जहां किसी व्यक्ति द्वारा पैन का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे मामलों में लेन-देन केवल तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार जुड़े यानी लिंक हों। इस प्रकार पैन को फिर से सक्रिय किया जा सके। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको ऊपर बताई गई प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

English summary

To avoid penalty link PAN Aadhaar till July 1 know how

If you link your PAN with your Aadhaar on or before 30 June 2022, you will be charged Rs 500. Completing the PAN-Aadhaar linking process on or after July 1, 2022 will attract a fee of Rs 1,000.
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