PMKSNY : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त हैं वो अभी जारी हो चुकी हैं। जो पीएम किसान योजना हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को वर्ष में 3 बार 2 हजार रूपये मिलते हैं। यह जो किस्त हैं हर 4 महीने में जारी होती हैं। पीएम किसान योजना के कुछ लाभार्थी हैं उन किसानों को अब झटका लगा हैं। किस्त पाने के बाद कुछ लाभार्थी हैं उनको सरकार ने अपात्र करार दिया हैं। पीएम किसान से इन लाभार्थियों को जितना पैसा मिला हैं उनको अब सारे पैसे को वापस करना होगा। ये जो लाभार्थी है या तो करदाता हैं या फिर किसी अन्य वजह से अपात्र साबित हुए हैं।

राशि को वापस करना होगा
डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार की वेबसाइट के मुताबिक, आयकर जमा करने या फिर अन्य किसी वजह से पीएम किसान के तहत सरकार की तरफ से जिन जो लाभार्थी हैं। जिनको सरकार ने अपात्र घोषित किया हैं। उनको इस योजना के तहत अभी तक जितनी भी राशि मिली हैं उसको वापस करना होगा। जो अपात्र लाभार्थी हैं वो नीचे दिए हुए खाते नंबर में राशि को लौटा सकते हैं।
इनकम टैक्स भुगतान की वजह से अयोग्य होने पर
खाता नंबर : 40903138323
आईएफएससी : SBIN0006379
अन्य वजह से अयोग्य साबित होने पर
खाता नंबर : 4090314046
आईएफएससी : SBIN0006379

यूटीआर को जमा करना होगा
रिफंड के बाद लाभार्थियों को जो यूटीआर है उसको अनिवार्य रूप से सबमिट करना होगा। इस वेबसाइट में आगे बताया गया हैं। कि आपको अपने कृषि सहायक या जिला कृषि अधिकारी हैं उसको कॉपी वापस जमा करानी होगी। आपको धोखेबाजों से सावधान रहें। और किसी दूसरे खाते से राशि को नहीं निकालें।

इस तरह चेक करें अपात्र की लिस्ट को
अगर आप अपात्र की लिस्ट को चेक करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए सबसे पहले डीबीटी एग्रीकल्चर की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में से पीएम किसान टैक्स इनेलिजिबल फार्मर्स पर क्लिक करना होगा। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें। इसके बाद जो सूचना हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी।
लिस्ट में नाम क्या गलत दर्ज हुआ है
ऐसे हो सकता हैं जो किसान है उसको इनकम टैक्स की वजह से अयोग्य करार दिया गया हो। मगर आपने जो इनकम टैक्स हैं उसको भरा ही नहीं हैं, तो फिर ऐसे मामले में किसान 2017-18 से लेकर 2021-22 तक का आईटीआर का प्रूफ कृषि सहायक हैं उसको जमा करना होगा।


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