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2 दिन बाद बदल जाएगा Online Payment से जुड़ा बड़ा नियम, जानिए क्या होने जा रहा

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नई दिल्ली, सितंबर 28। सितंबर महीने के आखिरी दो दिन बचे हैं। 2 दिन बाद अक्टूबर शुरू हो जाएगा, अक्टूबर के शुरूआत से ही कई बदलाव आने वाले हैं। हम सभी लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ऑनालइन पेमेंट करते हैं, महीने के पहले दिन से कार्ड से पेमेंट के नियमों बदलाव हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड को टोकनाइज कराने के नियम लागू किए हैं। आरबीआई का कहना है कि टोकनाईजेशन से पेमेंट और सुरक्षित और सुगम होगा।

 

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1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नियम

1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने टोकनाइजेशन सिस्टम को 1 अक्टूबर 2022 से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नए सिस्टम के आप जब भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का प्रयोग करके यूजर प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों, ऑनलाइन ट्रासेक्शन या फिर किसी ऐप के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो आपकी कार्ड की डिटेल इनक्रिप्टेड टोकन्स के रूप में स्टोर होगी। नए नियम के बाद कोई भी रिटेलर आपकी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डाटा स्टोर नहीं कर सकेंगे। कार्ड डिटेल के बदले एक यूनिक कोड जेनेरेट हो जाएगा।

कैसे काम करता है नया सिस्टम
 

कैसे काम करता है नया सिस्टम

टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने के बाद आपकों अपने कार्ड डिटेल के बदले एक टोकन जेनेरेट करना होगा। जब आप पेमेंट करेंगे तब आप को कंपनियों को आपने कार्ड डिटेल के बदले वैकल्पिक कोड या टोकन (Token) देना होगा। यह टोकन बिल्कुल यूनिक होगा। आरबीआई के मुतबिक कई कार्ड के बदले एक ही टोकन को यूज किया जा सकता है। इस तरह से आपको अब सीवीवी और कार्ड नंबर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई मर्चेंट आपके कार्ड के डिटेल्स को सेव भी नहीं कर पाएगा। इससे फ्रॉड की संभावनाएं एकदन कम हो जाएंगी।

ग्राहक की है च्वाइस

ग्राहक की है च्वाइस

नई पेमेंट सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को किसी भी तरह से कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह नए पेमेंट सिस्ट का प्रयोग करना चाहते हैं कि नहीं। जो लोग पेमेंट के लिए टोकन जनरेट नहीं करना चाहते उनकों पेमेंट के लिए हर बार कार्ड की डिटेल भरना पड़ेगा। क्योंकि अब पेमेंट साइट्स कार्ड की डिटेल्स होल्ड नहीं करेगी।

डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं है

टोकन सिस्टम को लागू करने की चर्चा पिछले एक साल से हो रही है। इसे लागू करने की डेडलाइन को दो बार बढ़ाया जा चुका है। पहले इसकी शुरूआत 1 जनवरी 2022 से होनी थी, लेकिन डेडलाइ को बढाया गया और 30 जून 2022 कर दिया गया। जिसके बाद दोबार डेडलाइ को बढ़ाते हुए आरबीआई ने 1 अक्टूबर को लागू करने की तारिख तय की। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ायी जाएगी।

English summary

The big rule related to online payment will change after 2 days know what is going to happen

RBI fixed 1 October as the date of implementation. The government has indicated that now its deadline will not be extended.
Story first published: Wednesday, September 28, 2022, 15:07 [IST]
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