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झटका : Post Office अब काटेगा TDS, जानें नए नियम

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नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने पर टीडीएस काटा जा सकेगा। अभी तक ऐसा नहीं था। लेकिन अब पोस्ट ऑफिस ने अपने नियम बदल दिए हैं। देश में करोड़ों लोगों ने पोस्ट ऑफिस में अपने खाते खोल रखे हैं, और अपना पैसा जमा कर उस पर अच्छा ब्याज कमा रहे हैं। आमतौर पर पोस्ट ऑफिस में लोग बड़ी बड़ी रकम जमा करते हैं। पोस्ट ऑफिस में रिटायर लोग अपना लगभग पूरा पैसा जमा कर उससे ब्याज कमाते हैं। पोस्ट कई बचत स्कीमें चलाता है। वर्ष 2017-18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पोस्ट ऑफिस में लघु बचत की योजनाओं में सबसे ज्यादा पैसा पीपीएफ में आता है। यह पोस्ट ऑफिस की कुल जमा का करीब 45.87 फीसदी है। वहीं दूसरे नंबर पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट का नंबर आता है, जिसमें कुल जमा का करीब 19.73 पैसा जमा है। इसके बाद किसान विकास पत्र (केवीपी) का नंबर आता है, जिसमें कुल जमा का करीब 15.56 फीसदी पैसा जमा है। वहीं पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी टीडी में कुल जमा का 12.42 फीसदी पैसा जमा है।
आइये जानते हैं कि अब कितना कटेगा टीडीएस।

 

20 लाख रुपये से ज्यादा निकाला तो कटेगा टीडीएस

20 लाख रुपये से ज्यादा निकाला तो कटेगा टीडीएस

पोस्ट ऑफिस टीडीएस को लेकर अब इस साल से नया नियम लागू कर रहा है। इस साल से अगर कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट ऑफिस जमा से 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की निकासी करेगा, तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। इसमें पोस्ट ऑफिस की किसी भी जमा योजना से पैसा निकालने को शामिल किया जाएगा। यही नहीं अगर आपका पीपीएफ खाता है तो उस पर टीडीएस काटा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 3 असेसमेंट ईयर का रिटर्न दाखिल नही किया है तो उसके पीपीएफ से पैसा निकालने पर टीडीएस काटा जा सकता है।

ये है आयकर कानून
 

ये है आयकर कानून

पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं से पैसा निकालने पर टीडीएस काटने का यह नियम आयकर के नियमों के अनुसार लागू किया गया है। यह नया नियम आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 194एन के तहत नए प्रविधानों के अनुसार है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 3 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो एक वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं से 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा।

जानिए कितना कटेगा टीडीएस

जानिए कितना कटेगा टीडीएस

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की विभिन्न जमा योजनाओं में एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक निकाला तो यह टीडीएस काटा जाएगा। यह टीडीएस 20 लाख रुपये से ऊपर निकाली रकम पर काटा जाएगा। नियमों के अनुसार इस राशि पर 2 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा अगर पोस्ट ऑफिक से विभिन्न जमा योजनाओं से कैश विदड्रॉअल अगर 1 वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो 1 करोड़ रुपये से ऊपर की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

आईटीआर फाइल करने के फायदे

आईटीआर फाइल करने के फायदे

नए नियमों के अनुसार, जो लोग आईटीआर जमा करते हैं, उनके मामले में पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कैश निकासी पर केवल 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। फाइनेंस बिल 2019 के मुताबिक, किसी व्यक्ति का अगर एक ही बैंक/को-ऑपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस में मौजूद सभी अकाउंट को मिलाकर 1 वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कैश विदड्रॉअल है, तो उस पर 2 फीसदी टीडीएस काटे जाने का प्रावधान है।

टीडीएस की कटौती से बचना होगा कठिन

टीडीएस की कटौती से बचना होगा कठिन

देश में हजारों पोस्ट ऑफिस हैं। ऐसे में यह जानना काफी कठिन है कि एक ही व्यक्ति ने किस किस पोस्ट ऑफिस में किस किस स्कीम में कितना पैसा जमा किया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस ने टीडीएस काटने में मदद की जिम्मेदारी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीईपीटी) को सौंपी है। देश के विभिन्न डाकघरों को तकनीक से जुड़ी मदद देने वाले सीईपीटी ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के दौरान इस तरह के जमाकर्ताओं की पहचान की है। सीईपीटी संबंधित सर्किल्स को जरूरी जानकारी मुहैया कराएगा। इस जानकारी में जमाकर्ता की खाता संख्या, पैन, कितना टीडीएस कटना है, जैसी जानकारियां शामिल हैं। ऐसे जमाकर्ता का संबंधित डाकघर टीडीएस काटेगा और इस बारे में खाताधारक को सूचित भी करेगा।

Post Office : जानें ताजा ब्याज दरें और कितने दिन में पैसा होगाPost Office : जानें ताजा ब्याज दरें और कितने दिन में पैसा होगा

English summary

TDS will be deducted on withdrawal of post office deposits

Now the post office will deduct TDS for withdrawing more than 20 lakh rupees in a financial year.
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