करदाताओं को एक और राहत : मार्च-अप्रैल का Tax देर से भरने पर नहीं लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली, मई 2। करदाताओं के लिए सरकार ने एक राहत भरा ऐलान किया है। सरकार ने मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3 बी और मार्च-अप्रैल के महीनों के लिए टैक्स भुगतान में देरी करने वालों के लिए लेट फीस माफ कर दी है। इतना ही नहीं देर से टैक्स भरने वालों के लिए ब्याज दरों में भी कटौती की है। सरकार ने 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं को मंथली समरी रिटर्न जीएसटीआर-3 बी दाखिल करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। ऐसे करदाता बिना किसी लेट फीस का भुगतान किए इन 15 दिनों में टैक्स जमा कर सकते हैं।
इन्हें मिला 30 दिन का समय
जिनका टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रु तक का उन्हें मार्च और अप्रैल का 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 अतिरिक्त दिनों का समय दिया गया है। इन लोगों को न तो लेट फीस भरनी होगी और न ही कोई ब्याज। इन करदाताओं के लिए शुरुआती 15 दिन ब्याज दर शून्य होगी। उसके बाद के 15 दिनों के लिए ब्याज दर 9 फीसदी होगी। फिर 30 दिन बाद ब्याज दर 18 फीसदी वसूली जाएगी।
जानिए कब तक है मौका
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 1 मई को अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि ये छूट 18 अप्रैल से लागू होंगी। साथ ही अप्रैल सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तय तारीख को 11 मई की मूल तारीख से बढ़ा कर 26 मई कर दिया गया है। इसके अलावा बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-4 दाखिल करने वाले कंपोजिशन डीलर्स के लिए, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 मई तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
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मिली बड़ी राहत
इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लेट या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब लोग 31 मई 2021 तक यह जमा कर सकेंगे। महामारी के बढ़ते प्राकोप के चलते टैक्सपेयर्स को राहत देने का यह फैसला किया गया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की तारीख नहीं बदली है। यह आईटीआर 31 जुलाई तक ही फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको कोई आतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।