नई दिल्ली, दिसंबर 13। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स बचाने की आखिरी तारीख है 31 मार्च 2022 है। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपनी टैक्स प्लानिंग की प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपके पास तीन महीने से थोड़ा अधिक समय है। अगर आपने ऐसा टैक्स बचाने के उपाय नहीं किए हैं तो आपको फौरन इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते होंगे कि यदि टैक्स बचाने के उपाय किए भी जाएं तो 1-2 लाख रु पर टैक्स छूट मिल जाएगी। मगर ऐसा नहीं है। यदि आप सही से प्लानिंग करें और बारीकी से हर छूट का फायदा उठाएं तो काफी 10 लाख रु की सैलेरी पर भी जीरो टैक्स देकर बच सकते हैं। जानते हैं कैसे।
कैसे करें शुरुआत
यहां हम 60 साल से कम आयु वाले व्यक्ति को 10 लाख रु से अधिक इनकम पर जीरो टैक्स का तरीका बताएंगे। अगर मान लिया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति की हर साल कुल सैलरी 10.50 लाख रु होती है, तो 30 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में आएग। अब सबसे पहले तो उसे 50 हजार रु की स्टैंडर्ड छूट मिल जाएगी। 10.50 लाख रु में से 50 हजार रु के बाद बचे 10 लाख रु।
फिर उठाएं 80सी का फायदा
10 लाख रु की सैलेरी पर आप उठा सकते हैं सेक्शन 80 सी का फायदा। आपको इससे 1.5 लाख रुपये तक की बचत होगी। कोई भी ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी में निवेश करके और दो बच्चों की ट्यूशन फीस के तौर पर हर साल 1.5 लाख रु तक खर्च करके इस राशि पर टैक्स छूट ले सकता है। इस तरह 10 लाख रु में से 1.5 लाख रु गए बचे 8.5 लाख रु।
नेशनल पेंशन सिस्टम से मदद
अगली मदद आपको मिलेगी नेशनल पेंशन सिस्टम से। इसमें सेक्शन 80 सी से अलग सेक्शन 80 सीसीडी के तहत 50 हजार रु की छूट मिलती है। यदि आप इसमें हर साल 50000 रु का निवेश करें तो ये पूरी राशि छूट के पात्र होगी। यानी 8.5 लाख रु में से 50 हजार रु और कम हो गए। अब बचे 8 लाख रु। इसमें से कोई भी इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत 2 लाख रु के ब्याज के लिए भी टैक्स छूट पाने का क्लेम कर सकता है। अब 6 लाख रु।
बीमा और हेल्थ चेक अप
इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत और भी खास छूट मिलती है। ये छूट मिलती है पति-पत्नी या बच्चों और खुद के लिए प्रिवेंटिव हेल्थकेयर चेक-अप पर। इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सहित आप 25,000 रुपये तक डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक की और छूट मिलती है। मगर आपके माता-पिता सीनियर सीटीजन होने जरूरी हैं। 6 लाख रु में से 75000 रु और कम बचे 5.25 लाख रु।
चंदे पर छूट
आपने 25,000 रुपये का दान/चंदा देकर इस राशि पर टैक्स छूट ले सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि इसका पक्का सबूत होना चाहिए। इसके लिए दस्तावेज रखें। यानी जहां आपने चंदा दिया है उसकी मुहर वाली रसीद लें। बचे 5 लाख रु। इस पर 2.5 फीसदी के हिसाब से 12,500 रु टैक्स होगा। मगर इतनी ही छूट भी उपलब्ध है। इस तरह हुआ शून्य टैक्स।
More From GoodReturns

Vi यूजर्स ध्यान दें! ऐप में अचानक बदले अनलिमिटेड डेटा के नियम, नाइट-अनलिमिटेड और 300GB लिमिट का सच जानें

UCC under investigation का SMS मिला? सावधान, TRAI के इस नियम से बंद हो सकता है आपका सिम!

इंडिपेंडेंस डे स्पेशल FD: आज रात खत्म हो रहा है निवेश का मौका, पैसा लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नया मल्टी-एसेट NFO: SIP या एकमुश्त, निवेश से पहले ये 5 बातें जरूर जानें

IPO रिफंड का पैसा खाली न छोड़ें: 2-4 दिनों के लिए निवेश के ये विकल्प हैं बेस्ट

Shiprocket IPO: निवेश से पहले जानें UPI-ASBA की डेडलाइन और रिस्क, क्या FD से बेहतर है रिटर्न?

EMI और क्रेडिट कार्ड बिल: सोमवार को बैंक अकाउंट में रखें बैलेंस, वरना कटेगा भारी जुर्माना

Tempsens Instruments IPO: आज से खुला निवेश का मौका, जानें प्राइस बैंड और लॉट साइज की पूरी डिटेल

Airtel का बड़ा झटका: अचानक बंद हुए कई लोकप्रिय प्रीपेड प्लान, रिचार्ज से पहले जानें ये जरूरी बात

जियो नेटफ्लिक्स बिलिंग में अचानक बदलाव! कहीं आपका प्लान तो नहीं हुआ डाउनग्रेड? चेक करें तुरंत

₹399 से कम में अनलिमिटेड 5G और OTT का तड़का, Jio, Airtel और Vi के बेस्ट प्लान्स की पूरी सच्चाई



Click it and Unblock the Notifications