GST : ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स होगा लागू, 6 महीने बाद समीक्षा

GST : जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी के फैसले पर बुधवार को बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से हार्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी को लेकर विचार विमर्श किया गया। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला पिछली बैठक में लिया गया था।

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का लगातार विरोध किया जा रहा था लेकिन आज यानी 2 अगस्त की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग की दरों को बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया।

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इस दौरान बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बताया गया कि हार्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी की समीक्षा अगले 6 महीने में की जाएगी। वित्त मंत्री की तरफ से बताया गया है कि इस बैठक में गोवा, दिल्ली और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी के फैसले की समीक्षा करने की मांग की।

वित्त मंत्री की तरफ से बताया गया है कि वहीं जीएसटी काउंसिल में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की कि प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित है। ऐसे में 28 फीसदी टैक्स का वहां कोई मतलब नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स दर लागू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसे लागू होने के 6 महीने के बाद एक बार फिर से इस पर रिव्यू किया जाएगा। एंट्री लेवल में फेस वेल्यू पर ही 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले की पहले 6 महीने समीक्षा करेगी। इसके बाद इस पर फिर से निर्णय लिया जाएगा। कई जरुरी निर्णय आज की बैठक में लिए गये हैं।

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