Tax Relief: पुरानी टैक्स डिमांड को माफ करने की हुई शुरुआत, मिलेगी 1 लाख रुपए तक की छूट

CBDT Tax Waiver News: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा देश के कई टैक्सपेयर्स के लिए राहत है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि लोगों के द्वारा पुरानी टैक्स डिमांड को माफ करने की शुरुआत हो चुकी है। खबरों के मुताबिक जिन लोगों को 1,00,000 रुपए तक का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया है, उन्हें इनकम टैक्स विभाग के द्वारा राहत दी जा रही है।

गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स विभाग ने 31 जनवरी 2024 से पहले की टैक्स डिमांड पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरूआत की गई है।

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आपको बताते चलें कि अंतरिम बजट में इस बात का ऐलान भी किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि सीबीडिटी ने अपने आदेश में किसी भी टैक्स पेयर के 1 लाख रुपए तक की टैक्स डिमांड नोटिस को माफ करने की बात कही है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की 31 जनवरी तकएसेसमेंट ईयर की 2020-21 के लिए हर स्टेटमेंट ईयर में ₹25000 की टैक्स डिमांड की छूट देने की बात भी कही गई है। वहीं अगर बात की जाए एसेसमेंट ईयर 2011-12 से लेकर 2015-16 तक की तो इसमें 10,000 रुपए हर साल टैक्स डिमांड छूट दी जाने की बात कही गई है। हालांकि टैक्स डिमांड पर छूट की कुल रकम 1,00,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए ।

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इनकम टैक्स डिमांड में 100000 तक की छूट देने से पूरे देश के करीब एक करोड़ से ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

साल 2024 में 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश किया गया। इस अंतरिम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का एलान किया था, जिसका फायदा एक करोड़ टैक्स पेयर्स को मिल सकता है।

वित्त मंत्रालय के ऐलान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपए तक के डायरेक्ट टैक्स डिमांड और 2010-11 ले लेकर 2014-15 तक 10,000 रुपए तक के लिए बकाया इनकम टैक्स डिमांड को वापस लिया जाना है। यही कारण है कि वित्त मंत्री ने कहा था कि इस फैसले से एक करोड़ टैक्स पेयर्स को लाभ होगा।

टैक्स पेयर्स को जबरदस्त फायदा

केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से टैक्स पेयर्स को जबरदस्त फायदा मिल सकता है और उन्हें राहत भी मिलेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले का असर नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में भी सरकार को फायदा मिल सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है।

जल्द पूरी होगी प्रक्रिया

गौरतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ही दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर लेगा और जिन लोगों को 1,00,000 से कम की टैक्स डिमांड का नोटिस भेजा गया है। उनकी टैक्स डिमांड को माफ कर दिया जाएगा।

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