Tax : फिर बढ़ाई गई कई डेडलाइन, जानिए किसे मिली राहत

नई दिल्ली, अगस्त 30। करदाताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी कई फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 की पिछली समय सीमा से बढ़ा कर 30 सितंबर, 2021 कर दी है। आयकर विभाग की तरफ से कहा गया है कि विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए फॉर्म नंबर 3 को जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राशि का भुगतान (बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के) 30 सितंबर 2021 तक किया जा सकता है।

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आईटीआर पोर्टल में आई दिक्कत
आयकर विभाग ने यह भी बताया कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत लिया गया हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को कई करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने में आई दिक्कतों का हवाला देने बाद किया गया। गौरतलब है कि नए आयकर पोर्टल में कई गड़बड़ियों की शिकायत की गयी है।

वित्त मंत्री ने लिया संज्ञान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर पोर्टल में खामियों को ध्यान में रखते हुए इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को तलब किया था। गौरतलब है कि सरकार ने इनकम टैक्स पोर्टल डेवलप करने का ठेका इंफोसिस को दिया था।

इंफोसिस के पास 15 सितंबर तक का समय
इनकम टैक्स पोर्टल में सभी गड़बड़ियां दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है। उन्होंने मांग की है कि करदाताओं को वर्तमान में नए आयकर पोर्टल की मौजूदा फंक्शन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें 15 सितंबर, 2021 तक हल किया जाना चाहिए ताकि करदाता और प्रोफेश्नल पोर्टल पर बिना दिक्कत के काम कर सकें।

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