नई दिल्ली, जनवरी 2। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं बल्कि पारंपरिक ईंधन से चलने वाली कारों की तुलना में इनसे सफर ज्यादा सस्ता है। इसीलिए पेट्रोल और अन्य ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने कई ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित किया है। ईवी लागत प्रभावी (कम खर्च में ज्यादा चलते हैं) बल्कि आपको टैक्स बेनेफिट भी करा सकते हैं। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्य डिमांड इंसेंटिव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मैन्युफैक्चरिंग आधारित इंसेंटिव्स पर ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल यदि आपका मन ईवी खरीदने का है तो हम यहां आपको बताएंगे कि कैसे आप इनकी खरीदारी पर टैक्स बचा सकते हैं।
ये है टैक्स बेनेफिट का नियम
भारत के आयकर नियमों के अनुसार, पर्सनल उपयोग के लिए कारों को लक्जरी उत्पाद माना जाता है और इस तरह सैलेरी वाले प्रोफेश्नल को कार लोन पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है। हालांकि ईवी ग्राहक हाल ही में शामिल किए गए 80 ईईबी नामक सेक्श के तहत अपने लोन पर टैक्स बेनेफिट का लाभ उठा सकते हैं। जी हां ये सेक्शन आपको फायदा कराएगा।
सरकार लाई नया नियम
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ईवी खरीदारों को टैक्स राहत देने के लिए एक नया सेक्शन लेकर आई। भारतीय बाजार में ईवी मॉडल की कोई कमी नहीं है और बढ़ती बिक्री के साथ, कई वाहन निर्माता आने वाले वर्ष में नए मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं।
1.5 लाख रु का फायदा
धारा 80ईईबी के तहत लोन पर ईवी खरीदने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति लोन राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती के पात्र होंगे। यह टैक्स बेनेफिट अपना अगला वाहन एक ईवी खरीदने के लिए सैलेरी वाले पेशेवरों के लिए आकर्षक ऑफर होता है।
किस वाहन पर मिलेगी छूट
सेक्शन 80 ईईबी के तहत ईवी लोन का भुगतान करते समय कुल 1,50,000 रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। यह टैक्स छूट 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों ईवी खरीद के लिए उपलब्ध होता है।
इन कंडीशन को करना होता है पूरा
- इस छूट का लाभ कोई भी व्यक्ति केवल एक बार ही उठा सकता है। इसका मतलब है कि केवल वही व्यक्ति जिसके पास पहले कभी ईवी नहीं है, धारा 80 ईईबी के तहत लोन पर टैक्स बेनेफिट प्राप्त कर सकता है।
- यह छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोन पर ईवी खरीद रहे हैं। ईवी के लिए लोन फाइनेंसिंग वित्तीय संस्थानों या एनबीएफसी से होना चाहिए।
- छूट बिजनेसों के लिए नहीं है। टैक्स बेनेफिट का फायदा केवल कोई व्यक्ति ही उठा सकता है।
- 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान लिए गए सभी ईवी लोन के भुगतान के लिए इस धारा के तहत टैक्स बेनेफिट का लाभ उठाया जा सकता है।
कब से मिलेगी टैक्स छूट
- धारा 80 ईईबी के तहत टैक्स बेनेफिट वित्त वर्ष 2020-2021 से प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये छूट शुरू हो चुकी है।
- सिर्फ इनकम टैक्स बेनेफिट ही नहीं कोई ईवी खरीदने पर आपको जीएसटी पर टैक्स बेनेफिट भी मिलेगा। सरकार ने रेट को पहले के 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दिया है।
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