Swiggy Fined For Increasing Delivery Distance News: आपने कई बार स्विगी से खाना ऑडर किया होगा। स्विगी के ऐप पर आपको जितना डिलीवरी चार्ज दिखता होगा वो भरना पड़ता होगा लेकिन हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप स्विगी पर डिलीवरी की दूरी को आर्टिफिशियल तरह से बढ़ाकर ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने के लिए ₹ 35,000 का जुर्माना लगाया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, स्विगी को हैदराबाद के एक व्यक्ति को दंडात्मक हर्जाने के साथ 35,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जिसने कंपनी के खिलाफ गलत बिजनेस एक्टिविटी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। यह फैसला तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में District Consumer Disputes Redressal Commission द्वारा सुनाया गया। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं।
डिलीवरी की दूरी को बढ़ाया गया
हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू ने स्विगी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। सुरेश बाबू ने दावा किया कि उन्होंने स्विगी वन की मेंमबरशिप खरीदी थी, जिसके तहत उन्हें एक निश्चित दूरी के भीतर मुफ्त डिलीवरी का अधिकार मिला था।
हालांकि, जब उन्होंने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया, तो प्लेटफॉर्म ने उनके घर और रेस्तरां के बीच की दूरी 9.7 किमी से बढ़ाकर 14 किमी कर दी। इसके बाद स्विगी ने उनसे डिलीवरी दूरी के तौर पर ₹ 103 वसूले थे।
अदालत ने लिया स्विगी के खिलाफ ये फैसला
अदालत ने बाबू द्वारा दिखाए गए एविडेंस की समीक्षा की गई, जिसमें गूगल मैप्स के स्क्रीनशॉट भी शामिल थे, और इसके बाद निष्कर्ष निकाला कि स्विगी ने डिलीवरी की दूरी गलत तरह सेबढ़ा दी थी। TOI की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुनवाई में स्विगी की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की गई। तेलंगाना के रंगा रेड्डी में District Consumer Disputes Redressal Commission ने स्विगी को बाबू द्वारा अपने भोजन ऑर्डर के लिए भुगतान की गई राशि 350.48 रुपये 9% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को हैदराबाद निवासी से डिलीवरी शुल्क के रूप में लिए गए ₹ 103 भी वापस करने का आदेश दिया गया।
स्विगी को भरने पड़े इतने पैसे
इसके अलावा, स्विगी को बाबू को मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने को भी कहा गया। बाबू के मुकदमे की लागत को 5,000 रुपये से कवर करने और स्विगी वन मेंबर के लिए दूरी बढ़ाना बंद करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, स्विगी को रंगा रेड्डी जिला आयोग के Consumer Welfare Fund में दंडात्मक हर्जाने के रूप में ₹ 25,000 जमा करने होंगे। भारत के सबसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में से एक के पास आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन का समय है।
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