सुप्रीम कोर्ट : Mukesh Ambani और उनकी फैमली को मिले सुरक्षा
नई दिल्ली, जुलाई 22। सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन और रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मुंबई में मिलने वाली सुरक्षा को जारी रखने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता में हुई। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली भी बेंच का हिस्सा थे। दरअसल, केन्द्र सरकार रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार को सरकारी सुरक्षा प्रदान करती है। अंबानी को मिलने वाली सुरक्षा के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब
दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद त्रिपुरा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था। त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले के बाद भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का तर्क सुनने के बाद त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। आज कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार को मिलने वाली सरकारी सुरक्षा को जारी रखने की अनुमति सरकार को दे दी है।
सुरक्षा का पूरा खर्च अंबानी परिवार देता है
मामले की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि किसी को सुरक्षा देने के मामले से आपका क्या लेना देना है। किसी को सुरक्षा देने से आपको क्या परेशानी है। चिफ जस्टीस ने कहा की सुरक्षा देना तो सरकार का मामला है इससे आपको क्या फर्क पड़ता है।
अंबानी परिवार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने रखा, साल्वे ने कहा कि अंबानी परिवार केंद्र से मिल रही सुरक्षा का पूरा खर्च देता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।
मुंबई में दी जाने वाली सुरक्षा का त्रीपुरा से कोई लेना देना नहीं
तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि मुंबई में दी जा रही सुरक्षा से त्रिपुरा के याचिकाकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। अंबानी परिवार को कुछ धमकिया मिली थी और उनके घर के सामने एक कार में विस्फोटक भी मिला था जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।