नयी दिल्ली। कोरोनावायरस लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खाते खोलने के लिए नियमों में ढील दी है। डाक विभाग के नए निर्देशों के अनुसार उन बालिकाओं का एसएसवाई खाता 31 जुलाई तक खोला जा सकता है, जिनकी आयु लॉकडाउन के दौरान (25 मार्च से 30 जून 2020 तक) 10 वर्ष हो गई है। न्यूनतम 10 वर्षीय किसी बालिका के लिए एसएसवाई खाता खुलवाया जा सकता है। मगर लॉकडाउन के कारण बहुत से अभिभावक अपनी बेटियों के एसएसवाई खाते नहीं खुलवा सके, इसीलिए सरकार ने ऐसे अभिभावकों को राहत दी है। ध्यान रहे कि लॉकडाउन के दौरान जिन बालिकाओं की उम्र 10 वर्ष हुई है, उनका सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता केवल 31 जुलाई तक ही खुलवाया जा सकता है।
कितना मिलता है ब्याज
इस लोकप्रिय बालिका बचत योजना खाते में वर्तमान में 7.6 फीसदी की ब्याज दर मिलती है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए किसी भी छोटी बचत योजना पर ब्याज दर नहीं घटाई। इससे एसएसवाई पर भी 7.6 फीसदी ब्याज ही मिलता रहेगा। जहां तक एसएसवाई खाता खुलवाने के लिए सरकार की तरफ से न्यूनतम उम्र में दी गई छूट का सवाल है तो इससे उन बालिकाओं के अभिभावकों को राहत मिलेगी, जो कोरोनावायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बेटी की उम्र 10 वर्ष पूरी होने के बावजूद एसएसएवाई खाता नहीं खुलवा सके।
कैसे खोलें एसएसवाई खाता
अभिभावकों को पोस्ट ऑफिस या निर्दिष्ट बैंक में सुकन्या समृद्धि खाता फॉर्म (SSA-1) भरना होता है। अभिभावक का नाम, बच्चे का नाम और जन्म प्रमाण पत्र की डिटेल, पता और अभिभावक की केवाईसी जानकारी को फॉर्म में भरना आवश्यक है। ध्यान रहे कि किसी वित्तीय वर्ष में आप एसएसवाई खाते में 1.5 लाख रुपये तक ही जमा कर सकते है। एसएसवाई खाते में 15 वर्ष तक योगदान किया जा सकता है, जबकि इसकी मैच्योरिटी अवधि 21 वर्ष है। हालांकि बेटी के 18 वर्ष की हो जाने के बाद उच्च शिक्षा के लिए कुछ पैसे योजना में से निकालने की अनुमति मिलती है।
क्या हैं आवश्यक दस्तावेज़
आपको एसएसवआई खाता खुलवाने के लिए इन दस्तावेजों की कॉपियां फॉर्म के साथ देनी होंगी :
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक का पता प्रमाण, जिसके लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल दिया जा सकता है
- अभिभावक का पहचान प्रमाण। इसके लिए पैन, आधार या पासपोर्ट दिया जा सकता है
- कम से कम 250 रुपये का शुरुआती योगदान
योजना के खास नियम
- एसएसवाई योजना में अगर खाताधारक किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 250 रुपये भी जमा न करे, तो मैच्योरिटी तिथि तक खाते को चालू न करवाने पर भी ब्याज मिलता रहेगा
- एसएसवाई खाते की समय से पहले बंद करने की अनुमति बालिका की मृत्यु या दया के आधार पर दी जाएगी। यहां दया वाले पहलू के उदारहणों में खाताधारक के जीवन को खतरे की स्थिति में इलाज या अभिभावक की मृत्यु शामिल है
- 18 वर्ष की आयु होने तक बालिका को एसएसवाई खाता संभालने की अनुमति नहीं होगी। पहले ये आयु सीमा 10 साल थी।
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