SIR 2.0: इन 12 राज्यों और यूटी में मंगलवार से शुरु होगी प्रक्रिया; जानें किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

SIR 2.0; SIR Documents List In Hindi: लोकतंत्र का महापर्व चुनाव यानी मतदान होता है और लोग अपने मतों के ज़रिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए संविधान में 18 साल के हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया है। ऐसे में जरूरी है कि हर उस व्यक्ति का जो कम से कम 18 साल का हो उनके पास वोटर आईडी हो। यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। चुनाव आयोग समय-समय पर कैंपेन चलाकर नए लोगों का वोटर आईडी बनवाती है।

SIR 2 0 Doacuments

एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हर पात्र मतदाता को वोटिंग का अधिकार मिले। यही कारण है चुनाव आयोग समय-समय पर एसआईआर यानी Special Intensive Revision (SIR) करती है जिसके ज़रिए फर्जी तरीके से मतदान पहचान पत्र बनाने वालों की पहचान की जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए SIR से मचे बवाल के बीच हाल ही में चुनाव आयोग ने SIR 2.0 का ऐलान करते हुए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR करवाने की घोषणा की थी जिसकी शुरुआत हो चुकी है।

SIR के पहले चरण में बिहार में मतदाता सूची से 68 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे, वहीं अब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 28 अक्टूबर, 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत की है। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हुआ है, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं। इस SIR में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे।

एसआईआर के दूसरे चरण में चुनाव आयोग के कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की गणना कर वैरिफाय करेंगे। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक यानी एक महीने तक चलेगी और 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि आप भी ऐसे राज्य में रहते हैं जहां SIR होने वाला है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि SIR में किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो चलिए जानते हैं...

एसआईआर के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

  • 1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनर्स को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश।
  • 2. भारत सरकार/बैंक/स्थानीय प्राधिकरण/पीसीयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज
  • 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • 4. पासपोर्ट
  • 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • 6. राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र 8. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
  • 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो)
  • 10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
  • 11. सरकार द्वारा भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  • 12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 9.09.2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

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