नई दिल्ली, अगस्त 27। बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति की वजह से ग्राहकों को बैंक से पैसे निकालने से भी रोक दिया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध मंगलवार को कारोबार बंद होने की वजह से लागू हो गया है।
किसी भी राशि को निकालने की अनुमति नहीं
आरबीआई की तरफ से एक बयान में कहा गया हैं कि बैंक के संकट को ध्यान में रखते हुए सभी बचत, करंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से किसी भी राशि को निकालने की पर्मिशन नहीं दी जा सकती है। मगर जमा के बदले ऋण को समायोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।
ये प्रतिबंध 6 महीने तक रहेगा
बैंक का व्यापार बंद होने का यह प्रतिबंध 23 अगस्त, 2022 से 6 महीने तक रहेगा। बिना आरबीआई के अनुमति के बैंक कोई लोन नहीं दें सकता हैं और न ही किसी पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही बैंक कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता हैं और न ही नई जमा राशि को ले सकता हैं। आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया हैं कि बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को आरबीआई की तरफ से बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक अपनी स्थिति में सुधार करने तक प्रतिबंधों के साथ बैंक के कारोबार को चालू रखेगा।
बैंक की खराब स्थिति में आरबीआई लगाता है ये प्रतिबंध
आपको बता दे कि आरबीआई की तरफ से यह प्रतिबंध बैंकों पर उस समय लगाया जाता है। जब बैंक कि हालत बेहद ही खराब हो जाती है और उनके पास लिक्विडिटी के लिए बेहद कम पैसा बचता है।


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