वरिष्ठ नागरिक बचत योजना : 30 जून तक आवेदन का मौका, मिलेंगे कई बेनेफिट
नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच रिटायर हुए लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेश की समय सीमा में छूट दी है। वैसे तो इस योजना में 60 साल या इससे अधिक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। मगर दूसरे नियम के अनुसार अगर कोई 55 से 60 साल का व्यक्ति सुपरअन्युएशन (वृद्धावस्था के कारण कार्य की अयोग्यता) या वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के तहत रिटायर हुआ तो वे भी इसमें निवेश कर सकता है। मगर ऐसे व्यक्ति को इस योजना में 1 महीने के भीतर आवेदन करना होता है। ऐसे ही उन लोगों के लिए इस योजना की अवधि को 30 जून तक बढ़ाया गया है, जो फरवरी और अप्रैल के बीच रिटायर हुए। ऐसे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है।
लॉकडाउन के चलते बढ़ाई अवधि
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार 55 से 60 साल के वे लोग जो फरवरी और अप्रैल के दौरान रिटायर हुए हैं एससीएसएस में 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के नियमों में ढील कोरोना महामारी के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर छोटे बचत जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। रक्षा सेवाओं से रिटायर हुए और फरवरी से अप्रैल के दौरान रिटायर बेनेफिट लेने वाले भी दी गई ढील के तहत इस योजना में 30 जून 2020 तक खाता खोल सकते हैं।
क्या है एससीएसएस
एससीएसएस भारत सरकार की एक योजना है जिसमें रिटायर लोगों को ब्याज के रूप में नियमित इनकम होती है। वरिष्ठ नागरिक और जल्दी रिटायर होने वाले लोग योजना में अधिकतम 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इस वक्त इस योजना में अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के लिए 7.4 फीसदी ब्याज दर मिलेगी।
मिलता है टैक्स बेनेफिट
इस योजना के आप किसी वित्त वर्ष में सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रु तक टैक्स छूट भी ले सकते हैं। इसके अलावा, धारा 80टीटीबी के तहत योजना पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स कटौती का क्लेम किया जा सकता है। हालांकि योजना पर ब्याज टीडीएस के अधीन है। समय से पहले खाता बंद करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद एक साल के अंदर इस योजना के खाते की मैच्योरिटी अवधि को तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
क्या हैं बाकी नियम
इस योजना में खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम राशि 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि नकद 1 लाख रुपये से कम है तो खाता कैश पैसों से खोला जा सकता है। हालांकि अगर राशि 1 लाख रु या अधिक है तो आफको चेक जमा करना होगा। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है।
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