SEBI tightens rules for financial influencers: फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स अपने अपने चैनलों से झटपट अमीर बनने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर का तरीका सही नहीं होता है। अब सेबी की नजर इस खेल पर पड़ी है। सेबी का कहना है कि अगर शेयर बाजार में खेल किया तो अब खैर नहीं होगी।
आमतौर पर फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स ऐसे लोग को कहा जाता है जो सोशल या डिजिटल मीडिया के माध्यम से शेयरों में निवेश, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश पर सलाह देते हैं। जबकि यह सभी ऐसे सेक्टर हैं जहां की निगरनी की जिम्मेदरी रिजर्व बैंक सेबी और बीमा नियामक जैसे रेग्युलेटरों की है। फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स अपने वीडियो और रील्स के माध्यम से निवेशकों को फैसले लेने में कई बार प्रभावित करते हैं।

हालांकि यह काफी समय से हो रहा है, लेकिन सेबी अब जागा है। इसीलिए सेबी ने फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के बंधन को तोड़ने का फैसला किया है। सेबी का कहना है कि फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स का गलत रेवेन्यू मॉडल खत्म करना उनका मकसद है। जिससे अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स को आर्थिक फायदा न हो सके।
इसी के चलते सेबी ने नियम कायदे लाने का मन बनाया है। सेबी ने कहा है कि कोई भी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी या रेगुलेटेड इकाई या उसके प्रतिनिधि किसी भी रूप में अपनी किसी सेवा या प्रोडक्ट के प्रोमोशन या विज्ञापन के लिए किसी भी अन रजिस्ट्रेशन वाले फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स या दूसरी कंपनियों से कोई भी करार नहीं करेंगे। इससे गलते फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स का पैसा मिलने का रास्ता बंद होगा।
वहीं सेबी ने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स के लिए भी डिस्क्लोजर के नियम सख्त किए हैं। सेबी ने कहा है कि रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, निवेशकों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर अब साफ-साफ बताना होगा।
सेबी का मानना है कि अक्सर फाइनेंशियल इनफ्लूएंसर्स कुछ मार्केट इंटरमीडिएटरीज जैसे ब्रोकरेज हाउस, म्युचुअल फंड हाउस के साथ करार कर लेते हैं। इस करार के तहत उनको पैसा मिलता है और वह गैर जरूरी प्रोडक्ट का प्रचार कर देते हैं। सेबी अब इस पर रोक लगाना चाहता है, जिसके लिए वह कंसल्टेशन पेपर लाया है।
अगर आप भी सेबी के कंसल्टेशन पेपर पर अपनी राय देना चाहते हैं तो यह संभव है।आप अपनी राय सेबी को मेल कर सकते हैं। मेल का पता है
[email protected]


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