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SEBI सख्त : ये कंपनियां नहीं कर सकती शेयर बाजार में काम

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मुंबई। आज से कई साल पहले नकली कंसोलिडेटेड शेयर सर्टिफिकेट बना कर बेचे गए। लेकिन यह काम जिन कंपनियों ने किया था आज सेबी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सेबी ने उन कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों पर 5 साल तक शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने फाइनलिसिस क्रेडिट एंड गारंटी कंपनी सहित 13 अन्य कंपनियों को पूंजी बाजार में कारोबार करने पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने मंगलवार की देर रात 86 पेज का आदेश जारी किया है।

SEBI सख्त : ये कंपनियां नहीं कर सकती शेयर बाजार में काम

सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि इन कंपनियों के अधिकारी किसी और लिस्टेड या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज में 5 साल तक के लिए न तो डाइरेक्टर हो सकते हैं और न ही किसी प्रमुख पद पर हो सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त कंपनियों में से 4 कंपनियों ने अवैध तरीके से पैसे भी कमाए हैं। सेबी ने इस मामले में नवंबर 2014 में जांच शुरू की थी। इसके बाद इन कंपनियों को ओरिजिनल पब्लिक शेयरधारकों को फर्जी शेयर सर्टिफिकेट जारी करने का आरोपी पाया गया। यह सर्टिफिकेट 2012 में जारी किए गए थे। इस मामले में अब सेबी ने फाइनलाइसिस और 5 व्यक्तिगत लोगों दिलीप शाह, उनके बेटे जिगर शाह, बिपिन डिवेच्छा, शरद गाढी और शाम गांधी पर पांच साल तक बाजार में कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया।

8 लोगों पर 3 साल तक का लगया प्रतिबंध

इसके अतिरिक्त सेबी ने 8 अन्य लोगों मोहम्मद रफी, रोमा खान, मोहम्मद सलीम खान, आमिर हमजा, हकीम खान, अब्दुल हकीम खाम, अब्दुल जमीर हकीम खान, तलत वहादतअली और मोहम्मद रेहाना खान को 3 सालों के लिए शेयर बाजार से कारोबार करने पर प्रतिबंध कर दिया है। इसके अलावा सेबी ने दिलीप शाह से 3.9 करोड़ रुपये और जिगर शाह से 66.42 लाख रुपये लौटाने को भी कहा है। गांधी से 45.55 लाख रुपये लौटाने को कहा है।

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English summary

SEBI bans 14 companies including Finalysis Credit and Guarantee Company

SEBI banned 14 companies from the stock market for 5 years on charges of selling fake consolidated share certificates.
Story first published: Wednesday, May 6, 2020, 11:54 [IST]
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