
Uttrakhand Government Scheme : उत्तराखंड सरकार प्रदेश के लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कई तरह की योजनाएं चलाती है। उत्तराखंड सरकार की एक ऐसी ही योजना निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना के अंतर्गत ऐसी किसी भी जाति की निराश्रित विधवा जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवा पेंशन दी जाती है। उनकी पुत्रियों की शादी हेतु सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। अगर अब सरकार की इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं उत्तराखंड सरकार की इस योजना के बारे में सारी डिटेल।
निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना
उत्तराखंड सरकार इस योजना की इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं की पुत्री की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। ताकि उनकी बेटी की शादी में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना है। इसीलिए राज्य सरकार निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी 50 हजार रु की आर्थिक मदद प्रदान करती है। प्रदेश सरकार की यह योजना बेहद कारगर है, जो जरूरतमंदों के लिए काफी फायदे वाली है।
क्या है उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
उत्तराखंड सरकार की निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना की पात्रता की बात करें, तो अगर किसी व्यक्ति की महीने की आय 1250 रूपये से ज्यादा नही है, तो फिर वह व्यक्ति सरकार की इस योजना में आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही जो आवेदिका है। इसको जिला प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत होना आवश्यक है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी है, तो फिर यह खबर आपके बेहद फायदे वाली हो सकती है।
उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
उत्तराखंड सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए अगर हम जरूरी दस्तावेजों की बात करें, तो वर और वधू की आयु हेतु दोनों परिवारों की परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत होगी। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज के राय में शादी के कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही ग्राम प्रधान से विवाह प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों का होना बेहद आवश्यक है।


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