वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ये खबर जरुर पढ़ें।
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ये खबर जरुर पढ़ें। 10,000 रु की पेनल्टी देने से बचना चाहते है तो जल्द करें ये काम

योनो ऐप की मदद से फ्री में भरें इनकम टैक्स रिटर्न
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने ग्राहकों को फ्री में आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी है। अगर आप भी एसबीआई ग्राहक हैं तो योनो ऐप की मदद से फ्री में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। बता दें आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है तो आप फटाफट अपना रिटर्न फाइल कर लें नहीं तो आपका जुर्माना देना पड़ सकता है।
रिटर्न फाइल करने में हो परेशानी तो इस नंबर पर कॉल करें
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। एसबीआई ने ट्वीट में लिखा है कि सेविंग भी, आईटीआर फाइलिंग भी। योनो पर Tax2win के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न मुफ्त फाइल करें। वहीं, आप सीए की सर्विस भी ले सकते हैं। हालांकि इस सर्विस के लिए आपको फीस चुकानी होगी और यह 199 रुपए से शुरू होगी। इस बात की भी जानकारी दें कि अगर आपको रिटर्न फाइल करने में परेशानी हो रही तो आप +91 9660-99-66-55 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप [email protected] पर ई-मेल कर सकते हैं।
कैसे करें योनो ऐप के जरिए आईटीआई फाइल
आपको बता दें इसके लिए सबसे पहले एसबीआई योनो ऐप पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद शॉप एंड ऑर्डर कैटेगरी में जाएं। अगले स्टेप में टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी पर विजिट करना होगा। अब जो नया टैब खुलेगा, वो Tax2Win का होगा। आप हेल्पलाइन नंबर 9660-99-66-55 पर कॉल या [email protected] पर ई-मेल कर मदद ले सकते हैं।
4.15 करोड़ से अधिक करदाताओं ने फाइल किया रिटर्न
आयकर विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में 26 दिसंबर तक 4.15 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए हैं। इसमें से 2.34 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आईटीआर-1 दाखिल किया है, जबकि 89.89 लाख से अधिक ने आईटीआर-4, 49.72 लाख ने आईटीआर-3 और 30.36 लाख ने आईटीआर-2 फाइल किया है।
आईटीआर देर से भरने पर लगेगी पेनल्टी
आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर वेतनभोगी लोगों के लिए है। वहीं आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुमार्ना भरना पड़ सकता है। जबकि छोटे टैक्सपेयर्स को पेनल्टी में थोड़ी राहत दी गई है। 5 लाख सालाना से कम कमाने वाले टैक्सपेयर्स पर अधिकतम पेनल्टी 1000 रुपये होगी। टैक्स चोरी को लेकर आईटी विभाग के कड़े प्रावधान हैं। अगर 25 लाख का टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
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