Amit Shah ने मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल के माध्यम से करोड़ों निवेशक अपना पैसा वापस पा सकेंगे। सहारा निवेशकों को यह पैसा काफी लंबी कानूनी लड़ाई के मिल रहा है तो फिर चलिए जानते हैं कि निवेशकों को रिफंड के लिए किन-किन दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है।
अगर हम दस्तावेज की बात करें तो फिर जमा खाता संख्या, सदस्यता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (अनिवार्य), जमा प्रमाणपत्र/पासबुक, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।

अगर हम सहारा पोर्टल से रिफंड पाने की प्रोसेस की बात करें तो फिर निवेशकों को ध्यान रखना है कि आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर एक्टिव हो। अगर आपका आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर बदल गया है तो फिर आपको नए नंबर को आधार से जोड़ लेना है। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना जरूरी है।
सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से बताया गया है कि इन दस्तावेजों की सहायता से कोई भी निवेशक पोर्टल में जाकर अपनी रसीद अपलोड कर सकेगा और रिफंड पा सकेगा।
बता दें, पोर्टल पर एक फॉर्म दिया गया है इनवेस्टर्स को उस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पूरा भर लेना है। इसके बाद इस फॉर्म में सिग्नेचर के साथ उसे पोर्टल पर फिर से अपलोड करना होगा।
केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि निवेशकों के आवेदन करने के बाद 45 दिनों में यह पैसा वापस हो जायेगा। सहकारिता मंत्री की तरफ से कहा गया है कि पहले चरण में उन लोगों का पैसा लौटाया जा रहा है जिनके निवेश की राशि 10,000 रुपये है।
इसके साथ ही कुल इनवेस्टमेंट अमाउंट से 10,000 रु तक लौटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 हजार करोड़ रु वापस होने के बाद फिर से लोगों का पैसा लौटाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की सहायता लेंगे।


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