ATM से पैसे निकालने का SBI बदल रहा नियम, ये है जानकारी
देश के सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। मालूम हो कि ये फैसला ग्राहकों के खाते में पैसों को सेफ रखने के चलते लिया गया है।
SBI एटीएम से ट्रांजैक्शन के लिए बताना होगा ओटीपी
नए साल यानी 2020 की शुरुआत में भी एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। एसबीआई ने ग्राहकों को अच्छी बैंक फैसिलिटी और फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। बैंक वन टाइम पासवर्ड आधारित कैश विदड्रॉल सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा। यह नियम 10 हजार रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू है।
आरबीआई के फैसले के तहत नया नियम 16 मार्च से होगा लागू
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम और पीओएस पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें। बता दें कि आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा। यह नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्डों के लिए लागू हो जाएंगे। वहीं पुराने कार्ड वाले यह तय कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी सुविधा को बंद करना है और कब शुरू करना है।
एसबीआई के एटीएम कम डेबिट और क्रेडिट के नए नियम
- ग्राहकों को अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर जरुरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे नकालते और पीओएस ट्रमिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें।
- अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। ग्राहक को जरुरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा।
- बता दें कि मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट।
- ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है। यूं कहें कि अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं।
- आरबीआई की ओर से जारी नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड पर लागू नहीं होंगे।
2000 रु तक की ऑनलाइन शॉपिंग पर नहीं आएगा OTP, जानें नया नियम ये भी पढ़ें