Rule Change: 1 अप्रैल से लागू होगा नया सिस्टम! दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

Ban On Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लग जाएगा। इसके अलावा 10 साल से पुरानी डीजल वाहनों पर भी बैन लगेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी है कि सभी पेट्रोल पंप पर ऐसे डिवाइस लगाए जाएंगे जिससे पुराने वाहनों की पहचान आसानी से होगी।

Delhi-old-Vehicles

कैसे होगी पुराने वाहनों की पहचान? (New Rules 1st April 2025)

दिल्ली में लगभग 500 से अधिक पेट्रोल पंप है जहां पर ये नया सिस्टम लागू होगा। इस नए सिस्टम के अनुसार, राजधानी में लगभग 55 लाख पुराने वाहन मौजूद हैं। इस नए सिस्टम से सबसे ज्यादा असर साल 2010 से पहले रजिस्टर हुए पेट्रोल वाहनों पर पड़ेगा। इसके अलावा साल 2015 से पहले रजिस्टर डीजल वाहनों पर भी असर होगा। फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे जो सेंट्रल डेटाबेस से जुड़े हुए होंगे। सरकार के अनुसार, इससे इन वाहनों से होने वाले वायु प्रदुषण को भी रोका जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई वाहन चाहक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

रियल टाइम डेटाबेस से होगी डबल चेकिंग (Delhi Government Rule For Old Vehicles)

इन वाहनों की बेहद आसानी से पहचान हो सकेगी। इसके लिए एनपीआर कैमरे की मदद से व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्लेट को आसानी से स्कैन किया जा सकेगा। इन कैमरे को फ्यूल स्टेशन के एंट्री प्वाइंट पर ही लगाया जाएगा ताकि कैमरा रिजस्ट्रेशन प्लेट को सही से कैप्चर कर सके। रियल टाइम डेटाबेस चेक भी होगा। इस सिस्टम की मदद से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन प्लेट को फिर से वेरिफाई करेगा और वाहन की ऐज और पॉलूशन अंडर कंट्रोल स्टेट्स की जानकारी भी मिलेगी।

दिल्ली सरकार की खास टीम (Old Vehicles Face Ban In Delhi)

इसके अलावा ऑटोमेटिक फ्यूल कटऑफ भी होगा। दिल्ली के पर्यावरण मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहा है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों से 10 गुना ज्यादा पॉलूटेंट्स निकलते हैं। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार विशेष टीमों का गठन करेगी, जो ऐसे वाहनों की निगरानी करेंगी और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने या सड़कों पर चलने से रोकेंगी। सरकार का यह कदम 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें पुराने वाहनों के सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होने पर भी पाबंदी लगाई गई थी।

पुराने वाहनों के मालिकों के पास तीन ऑप्शन हैं। इसमें अधिकृत केंद्रों के माध्यम से वाहन को स्क्रैप में डालें। इसके अलावा एनओसी के साथ दिल्ली के बाहर इन वाहनों को बेच सकते हैं। इसके अलावा राज्य सब्सिडी के लिए एलिजिबल ईवी या सीएनजी मॉडल पर वाहनों में स्विच कर सकते हैं।

दिल्ली के पुराने वाहनों से जुड़े सवाल-जवाब

सवाल : पुराने वाहनों पर प्रतिबंध कब लागू होगा?
जवाब: पुराने वाहनों पर प्रतिबंध 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।,

सवाल : पुराने वाहनों के लिए बताए गए नए नियमों का क्या महत्व है?
जवाब : नये नियम एक विनियामक परिवर्तन को दर्शाते हैं जिसका उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है।

सवाल : पुराने वाहनों पर बैन होने से क्या पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा?

जवाब: पुराने वाहनों पर बैन होने से दिल्ली में फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा।

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