
RBI : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। आरबीआई ने 2 हजार रु के नोट को वापस लेने का निर्णय किया है, लेकिन यह 2 हजार रु के नोट बाजार में चलन में रहेंगे। हालांकि, रिजर्व बैंक के फैसले के लागू होने के बार आप एटीएम से 2 हजार रु के नोट को नहीं निकल पाएंगे।
आरबीआई की तरफ से बैंकों को कहा गया है कि वह 30 सितंबर तक 2 हजार रु के नोट को बदलने और जमा करने की सुविधा प्रदान करें। आरबीआई ने बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2 हजार रु का नोट को देना से मना कर दिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, 23 मई से बैंकों में 20 ,000 रूपये मूल्य तक के 2,000 रु के नोट एक बार में बदले जा सकेंगे।
अगर आपके पास भी 2000 रूपये के नोट है तो फिर आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह 2000 रु के नोट अभी भी वैध है।
हालांकि, आरबीआई के निर्णय के बाद से आप बैंक से या फिर एटीएम से 2,000 रु के नोट नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ अगर आपके पास 2000 रु के पुराने नोट रखे हुए है तो फिर आपको इन नोटों को बैंक से बदलने पड़ेंगे।
30 सितंबर तक आरबीआई की तरफ से डेडलाइन दी गई है। 30 सितंबर के बाद क्या होगा अभी आरबीआई की तरफ से कुछ नही कहा गया है।
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 8 नवंबर 2016 को नोट बंदी का ऐलान किया गया था। इसके बाद 500 और 1000 रूपये के पुराने नोट बंद हो गए थे। आरबीआई ने इसके बदले 500 रूपये के नए नोट और 2000 रूपये के नए नोट को जारी किया था।
हालांकि, 2000 रूपये के नोट का सर्कुलन कुछ ही सालों में कम होता चला गया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह ऐलान किया गया है। आरबीआई के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 2 हजार रु के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2 हजार रु के नोट का करीब 89 फीसदी मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे।


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