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लॉकडाउन में राहत : DL सहित वाहन के रजिस्ट्रेशन और परमिट की डेट बढ़ी

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नयी दिल्ली। भारत में कोरोनोवायरस के प्रकोप के बीच ऑटो इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। मगर इस दौरान कई कार निर्माता कंपनियों ने वारंटी और सेवा अवधि विस्तार की घोषणा करके ग्राहकों को राहत दी है। अब गाड़ी से जुड़े एक मामले सरकार ने राहत दी है। सरकार भी गाड़ियों पर राहत देने के मामले में शामिल हो गई है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए वैलिडिटी बढ़ाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहनों के नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी, जिसमें सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र शामिल हैं, को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने इस कदम की घोषणा की है।

किन कागजों पर मिलेगी राहत

किन कागजों पर मिलेगी राहत

हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वैलिडिटी में यह बढ़ोतरी सिर्फ उन दस्तावेजों के लिए लागू होगी जो 1 फरवरी 2020 और 30 जून 2020 के बीच एक्सपायर हों। इसके अलावा सरकार ने ये भी घोषणा की है कि VAHAN प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनलाइन प्रदान की गई 'नॉन-यूज क्लॉज सुविधा' को अब उन टैक्सी, बसों जैसे कमर्शियल वाहनों को राहत देने के लिए टैक्स लायबिलिटी के निलंबन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो वर्तमान में नॉन-ऑपरेशनल हैं।

बीएस-4 वाहनों पर भी राहत

बीएस-4 वाहनों पर भी राहत

इसी तरह भारत में बीएस 4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन बाद तक ऐसे वाहन बेचे जा सकते हैं। बीएस-4 वाहनों की बिक्री के मामले में ऑटो कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। वाहन डीलरों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को बीएस-4 एमिशन नॉर्म-कॉम्प्लायंट की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ा दी है। यानी अब 31 मार्च के बाद भी बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रखी है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण दिल्ली-एनसीआर में डीलरों को राहत बीएस-4 वाहन बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी।

वाहन कंपनियों ने बढ़ाई सर्विस की अवधि

वाहन कंपनियों ने बढ़ाई सर्विस की अवधि

इसी तरह गाड़ियों के मामले में मारुति सहित अन्य वाहन कंपनियों ने सर्विस की समय सीमा बढ़ाई है। मारुति ने सर्विस, वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। मारुति के सभी ग्राहक अपने सभी प्रश्नों के लिए कॉल सेंटर पर 24 घंटे 1800-102-1800 (ARENA) और 1800-102-6392 (NEXA) पर कॉल कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने भी अपनी वाहन वारंटी नीति की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 31 जुलाई 2020 कर दिया, जो 15 मार्च और 31 मई के बीच समाप्त होने वाली थी। इसके अलावा दोपहिया वाहन निर्माता इंडिया यामाहा मोटर और टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा है कि वे जून 2020 तक ग्राहकों के लिए मुफ्त सर्विस और वारंटी अवधि बढ़ाएंगी।

BSNL का प्रीपेड ग्राहकों को शानदार तोहफा, बढ़ाई प्लान्स की वैलिडिटीBSNL का प्रीपेड ग्राहकों को शानदार तोहफा, बढ़ाई प्लान्स की वैलिडिटी

English summary

Relief in lockdown Expansion of vehicle expired license or permit

The Ministry of Road Transport and Highways said that the validity of documents relating to the Motor Vehicles Act and the Central Motor Vehicles Rules, including all types of driving licenses, permits and vehicle fitness certificates, has been extended to 30 June 2020.
Story first published: Tuesday, March 31, 2020, 12:58 [IST]
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