ITR फाइलिंग का बना रिकॉर्ड, न कर पाने वाले अब देंगे जुर्माना

Record made for filing ITR: 31 जुलाई 2023 तक देश में आयकर रिटर्न फाइन करने का नया रिकॉर्ड बन गया है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीटर अकाउंट से खुद इस बात की जानकारी दी है।

आयकर विभाग ने बताया है कि 31 जुलाई की रात तक तक करीब 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुके हैं। इनमे से केवल 31 जुलाई को ही करीब 36.91 लाख आईटीआर फाइल हुए हैं।

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इंडीविजुएल टैक्सपेयर्स और यूनिट्स के लिए आयकर फाइलिंग का ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक इस कैटेगरी के लिए पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 5.83 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो देश में पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं।

वहीं देश में इस साल 31 जुलाई तक ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 3,44,16,658 करोड़ आईटीआर वेरिफाइड होकर प्रोसेस चुके हैं। इसके अलावा 5,62,59,216 करोड़ आईटीआर का वेरिफिकेशन हो चुका है।

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में बताया है कि आईटीआर दाखिल करने, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क 24x7 आधार पर काम कर रही है। इसके अलावा कॉल, लाइव चैट और सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि मील के पत्थर तक पहुंचने में मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों का शुक्रिया। साथ ही विभाग ने आग्रह किया है कि जिन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अपना आईटीआर दाखिल कर दें।

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपने इनकम टैक्‍स विभाग की धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो धारा 234एफ के तहत जुर्माने के रूप में 5000 रुपये का विलंब शुल्‍क देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको केवल 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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