Credit-Debit कार्ड : 30 सितंबर से लागू होंगे RBI के नए नियम, जान लें नहीं तो होगा नुकसान

अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर के बारे में जानना आप के लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है।

नई द‍िल्‍ली: अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर के बारे में जानना आप के लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जो कि 30 सितंबर 2020 से यह बदलाव लागू होंगे। Debit और Credit कार्ड का भी करा सकते है इंश्योरेंस, जान‍िए कैसे ये भी पढ़ें

RBI Will Introduce New Rules For Credit And Debit Cards From 30th September

यह बदलाव आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। दरअसल, नियमों में बदलाव साल के पहले क्वॉर्टर में होना था। लेकिन मौजूदा हालात के चलते इसे टाल दिया गया। आरबीआई ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय की थी। तो चल‍िए आपको बताते हैं कार्डहोल्डर्स के लिए कौन-कौन से रूल बदले जा रहे हैं।

 कस्टमर को तय करनी होगी प्रायोरिटी

कस्टमर को तय करनी होगी प्रायोरिटी

नए नियमों में बदलाव के बाद कस्टमर्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलग से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। यानी कि कस्टमर को जिस सर्विस की जरूरत होगी, उसके लिए आवेदन करना होगा।

 म‍िलेगी घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति

म‍िलेगी घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति

वहीं आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त कस्टमर्स को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी।

 कस्टमर खुद तय करेंगे अपनी जरूरत

कस्टमर खुद तय करेंगे अपनी जरूरत

नए नियम लागू होने के बाद कस्टमर खुद तय कर सकता है कि उसे किस तरह के ट्रांजैक्शन की जरूरत है और उसी के हिसाब से कार्ड पर सर्विस भी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि ग्राहक अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजैक्शन चाहता है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसका फैसला वह कभी भी कर सकता है। और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट यह फैसला भी उसका होगा।

 24*7 कस्टमर बदल सकते ट्रांजैक्शन लिमिट

24*7 कस्टमर बदल सकते ट्रांजैक्शन लिमिट

इसके साथ ही नए नियमों के बाद कस्टमर अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को भी बदल सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी। यूं कहें कि अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं। आरबीआई की तरफ से नए नियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।

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