RBI : डिजिटल प्लेटफॉर्म से Loan लेना पड़ सकता है भारी, जानि‍ए नई चेतावनी

अगर आप भी मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत लोन देने की पेशकश करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाए। आरबीआई ने बुधवार को सभी ग्राहकों को अलर्ट किया है।

नई द‍िल्‍ली: अगर आप भी मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत लोन देने की पेशकश करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाए। आरबीआई ने बुधवार को सभी ग्राहकों को अलर्ट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बताया कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसके जरिए ना सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है बल्कि ऊंची ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है। इसके अलावा इनके पैसों की रिकवरी का तरीका भी बहुत गलत होता है।

RBI Warns Customers About Unauthorised Lending Platforms

फोन के जरिए पर्सनल डाटा का हो सकता गलत इस्तेमाल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म से व्यक्तिगत तौर पर या छोटे व्यवसाय के लिए अनाधिकृत लोन लेने से बचने को कहा है जो तुरत और बिना कागजात के पैसे देने का वादा करते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह लोन लेने वाले ग्राहकों को ज्यादा दरों पर ब्याज चुकाना होता है। इसमें कई तरह के अतिरिक्त चार्ज छिपे हुए होते हैं। इसके साथ ही फोन के जरिए आपकी पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

केन्द्रीय बैंक के मुताब‍िक आम लोगों को आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों और ऑनलाइन/मोबाइल ऐप के माध्यम से कंपनी/फर्म के ऋणों की पेशकश को सत्यापित करें। आपको बता दें कंज्यूमर को कभी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किसी अनजान व्यक्ति, अनाधिकृत ऐप को नहीं देने चाहिए और ऐसी घटनाओं के बारे में संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करना चाहिए। बैंक, आरबीआई से रजिस्टर्ड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो राज्य सरकार के वैधानिक प्रावधानों के तहत द्वारा विनियमित उनसे लोन लिया जा सकता है।

ऑनलाइन करें शिकायत
आरबीआई ने कहा कि अगर कोई एप या डिजिटल प्लेटफॉर्म झांसा देने की कोशिश करता है, तो संबंधित एजेंसियों से उनकी शिकायत भी करें। ग्राहक आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल सचेत.आरबीआई.ऑर्ग.इन पर भी शिकायत भेज सकते हैं। आरबीआई ने पंजीकृत बैंक या एनबीएफसी की ओर से डिजिटल कर्ज मुहैया कराने वाले एप या प्लेटफॉर्म को यह निर्देश दिया कि अपनी वेबसाइट पर संबंधित बैंक का नाम अवश्य लिखें।

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