नई दिल्ली, दिसंबर 7। आरबीआई ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें इसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 10,000 रुपये किया जाना भी शामिल है। यानी बैंक के ग्राहक 10 हजार रु से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। बता दें कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत निर्देशों के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध, 6 दिसंबर, 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन रहेंगे।
क्या-क्या होंगी पाबंदियां
आरबीआई ने कहा कि बैंक बिना आरबीआई की पहले से ली गयी मंजूरी के कोई भी लोन और एडवांस न दे सकेगा और न रिन्यू कर सकेगा। ये कोई नया निवेश नहीं करेगा और न ही लायबिलिटी लेगा, न किसी भी भुगतान के लिए पेमेंट जारी करेगा और न ही ट्रांसफर या किसी भी संपत्ति का निपटान करेगा। बता दें कि इससे पहले आरबीआई महाराष्ट्र के ही कई बैंकों पर इसी तरह के प्रतिबंध लगा चुका है।
ग्राहकों के लिए दिक्कत
गौरतलब है कि कोई भी ग्राहक अपने बचत या चालू खाते या किसी अन्य खाते में कुल बैलेंस के 10,000 रुपये से अधिक की राशि निकाल सकेगा। आरबीआई के निर्देशों में बताई गई शर्तों के अधीन इतनी ही राशि निकालने की अनुमति दी जा सकती है। पब्लिक के लिए निर्देशों की एक कॉपी बैंक के परिसर में लगाई गई है।
कैंसल नहीं हुआ लाइसेंस
आरबीआई के अनुसार उसके निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।
इस बैंक पर लगा जुर्माना
इस बीच, आरबीआई ने पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य पुणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैलिडिटी पर नहीं है।
इस बैंक पर पिछले महीने लगे प्रतिबंध
आरबीआई ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाए थे। वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण इस को-ऑपेरेटिव बैंक पर प्रतिबंद लगे थे। आरबीआई ने खाताधारकों के लिए पैसा निकालने की लिमिट तय कर दी थी। मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारक खाते से 10,000 रुपये से अधिक पैसा नहीं निकाल सकते। इसके अलावा भी आरबीआई की तरफ से बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे।
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