अलर्ट : एक और Bank बंद, जानिए आपका पैसा तो नहीं फंस गया
नई दिल्ली, सितंबर 23। रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर सख्त कदम उठाया है। इसके चलते यह बैंक बंद हो गया है। इसके बाद इस बैंंक से रुपये निकालने और जमा करने पर रोक लग गई है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यह कि इस बैंक के खाताधारकों की जमा रकम का क्या होगा। अगर आपका भी खाता इस बैंक में है तो आइये जानते हैं कि क्या पैसा वापस भी मिलेगा या नहीं।
पहले जानिए इस बैंक का नाम
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। इस बैंक का नाम महाराष्ट्र लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड है। आरबीआई की तरफ से दी जानकारी के अनुसार लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके चलते यह बैंक अब 22 सितंबर 2022 से बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा।
आरबीआई ने दिया बैंक को बंद करने का आदेश
आरबीआई ने महाराष्ट्र के आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इस बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश दिया है। आरबीआई आजकल सहकारी बैंकों पर सख्ती के मूड में है। सहकारी बैंक आमतौर आरबीआई की गाइडलाइन नहीं मानते हैं, जिसके चलते इनको बंद करने की नौबत आ जाती है।
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जानिए आरबीआई का बयान
आरबीआई ने लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक को बंद करने के आदेश में कहा है कि यह बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में समर्थ नहीं रह गया है। ऐसे में इसको बंद करने का ही रास्त बचा है। आरबीआई के अनुसार इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई के अनुसार यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। आरबीआई के अनुसार बैंक का कारोबार अगर बंद नहीं होता है तो डिपॉजिटर्स को बहुत नुकसान हो जाएगा।
जानिए अब जमाकर्ताओं के पैसों का क्या होगा
आरबीआई अगर किसी बैंक को बंद करता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर जमाकर्ता को उसका बैंक में जमा 5 लाख रुपये तक वापस किया जाएगा। हालांकि अगर किसी ग्राहक का जमा पैसा 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो वह डूब जाएगा।