एक और बैंक पर चला RBI का डंडा, ग्राहक निकाल सकेंगे खाते से सिर्फ 5000 रु
Musiri Urban Co operative Bank

Musiri Urban Co-Operative Bank : भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का डंडा एक और बैंक पर चल गया है। आरबीआई ने 3 मार्च को मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक के लिए लगाये गये हैं। बता दें कि आरबीआई इससे पहले भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लगा चुका है।

क्या हैं प्रतिबंध

क्या हैं प्रतिबंध

इन प्रतिबंधों के तहत, बैंक कोई भी लोन और एडवांस जारी या रिन्यू नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, फंड के उधार सहित किसी भी लायबिलिटी को खुद मैनेज नहीं कर सकता है। इसे नई जमा लेने, डिस्बर्स या किसी भी भुगतान को करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बैंक को किसी भी समझौते या अरेंजमेंट में एंटर करने और आरबीआई दिशा-निर्देश में बताई गई चीजों को छोड़कर अपनी किसी भी प्रॉपर्टीज या एसेट्स को बेचने, ट्रांसफर करने या निपटान करने की अनुमति नहीं होगी।

लाइसेंस नहीं होगा रद्द

लाइसेंस नहीं होगा रद्द

हालांकि आरबीआई ने क्लियर किया है कि इन प्रतिबंधों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। आरबीआई के अनुसार इन निर्देशों को आरबीआई की तरफ से मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में आगे बदलाव पर विचार कर सकता है।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर

ग्राहकों पर पड़ेगा असर

केंद्रीय बैंक ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर भी एक रोक लगाई है। दरअसल मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता अपने सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते में की कुल शेष राशि में से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकते हैं।

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5 लाख रु तक रहेगा सेफ

5 लाख रु तक रहेगा सेफ

इस बीच बता दें कि पात्र जमाकर्ताओं की 5 लाख रु तक की राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से समान क्षमता और समान अधिकार में जमा बीमा क्लेम मिलता है, जिसके वे हकदार होते हैं। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें प्रति ग्राहक कैवल 5,000 रुपये तक निकालने की लिमिट तय की गयी थी। ये प्रतिबंध बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर लगाए गए थे। उस पर आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत प्रतिबंध लगाए थे।

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