RBI का 3 और बैंकों पर चला डंडा, लगाए प्रतिबंध, 1 बैंक के ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसा

नई दिल्ली, जुलाई 30। बीते 2-3 सालों में आरबीआई काफी सख्त हुआ है। इसने उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनकी वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है। आरबीआई कई बैंकों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इनमें बैंक खाताधारकों के खाते से पैसे निकालने पर रोक शामिल है। इससे बैंक खाताधारकों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि वे अपने ही खातों से पैसे नहीं निकाल पाते। मगर आरबीआई बैंकों की खराब वित्तीय हालात के मद्देनजर ऐसे फैसले लेता है। अब आरबीआई के लिए 3 और सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैँ। इनमें से एक बैंक के ग्राहकों को खाते से बिल्कुल भी पैसा निकालने की अनुमति नहीं होगी।

जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक

जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक

रिजर्व बैंक ने जिन तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर पाबंदी लगाई है उनमें जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक शामिल है। तीनों बैंकों पर पैसे निकालने समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, बासमतनगर पर प्रतिबंध लगने से जमाकर्ता अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे।

द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

दूसरा बैंक है द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक। एक अन्य बयान में आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सोलापुर पर भी पाबंदिया लगाई गयी हैं। इस बैंक के जमाकर्ता अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं।

दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक

दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक

तीसरा बैंक है दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक। आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए तीन बैंकों पर ये प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। यानी इनकी समीक्षा की जाती रहेगी।

नहीं दे सकते लोन

नहीं दे सकते लोन

बैंकों पर लगे प्रतिबंधों के तहत दो सहकारी बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, न कोई निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं किसी तरह की लायबिलिटी भी नहीं ले सकते। इसमें धन उधार लेना और नई जमा को स्वीकार करना, एसेट्स या प्रॉपर्टीज का वितरण या निपटान शामिल है।

दो बैंकों पर प्रतिबंध

दो बैंकों पर प्रतिबंध

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2 और बैंकों पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। इन दोनों बैंकों के खाताधारकों को अपना जमा पैसा निकालने की अनुमति नहीं है। आरबीआई का कहना है कि इन दोनों बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी खराब होने के चलते यह प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन बैंकों में श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक, मस्की और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक शामिल हैं। इन प्रतिबंधों को लागू करने के साथ ही आरबीआई ने साफ किया है कि अब बैंक के ग्राहक अपनी जमा रकम भी नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने इन दोनों बैंकों पर उनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगाया है। वहीं अब इन दोनों बैंक के ग्राहकों का पैसा वापस पाने के लिए इंतजार करना होगा। इसके बाद जब आरबीआई पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, उसके बाद ग्राहकों को उनका पैसा क्लेम करने पर ही मिलेगा।

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