RBI Penalty: देश की केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के तीन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बड़ा जुर्माना लगाया है. इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का नाम शामिल है.

आरबीआई (RBI) ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर यह जुर्माना नॉ योर कस्टमर्स यानी केवाईसी सहित कई नियमों को फॉलो ना करने पर लगाया गया है. इन तीन फाइनेंशियल इसंटीट्यूशंस में से सबसे ज्यादा पेनल्टी बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर लगाई गई है.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम)
आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया है. शुक्रवार यानी 16 अगस्त को आरबीआई ने इन फाइनेंशियल इसंटीट्यूशंस पर लगने वाली पेनल्टी के बारे में जानकारी दी है. आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर यह आरोप लगाया है कि बीओएम ने केवाईसी सहित कई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है. जिसकी वजह से आरबीआई ने बीओम पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि उन्होंने 8 अगस्त, 2024 को इस जुर्माने के बारे में बीओएम को जानकारी दें दी थी. बीओएम ने 'बैंक कर्ज वितरण के लिए ऋण प्रणाली', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे' और 'अपने ग्राहक को जानिये' से संबंधित कुछ दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था.
हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा रिजर्व बैंक ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर भी भारी जुर्माना लगया है. आरबीआई ने हिंदुजा पर यह आरोप लगाए है कि उन्होंने केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों को फॉलो नहीं किया था. रिजर्व बैंक ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर केवाईसी दिशानिर्देश का पालन न करने पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड
वहीं पूनावाला फिनकॉर्प पर केंद्रीय बैंक ने लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है. पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर भी यह आरोप है कि उन्होंने आरबीआई के कुछ दिशानिर्देश फॉलो नहीं किए थे. जिसकी वजह से उन पर आरबीआई ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई ने अपने बयान में यह साफ तौर पर कहा है कि यह कार्रवाई नियामों का पालन ना करने पर हुई है. और इसका ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन की वैधता से संबंध नहीं है.


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