छोटी सी लापरवाही पड़ गई भारी! RBI ने इस बैंक पर लगाया लाखों का जुर्माना, आपका तो नहीं है इस बैंक में अकाउंट?

RBI Imposes Penalty on HSBC Bank: RBI ने हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) पर हाल ही में भारी जुर्माना लगाया है। इससे पहले आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों RBI ने HSBC बैंक पर जुर्माना लगाया है।

RBI Penalty on HSBC

आरबीआई ने बताई ये वजह

RBI ने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर HSBC पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना शुक्रवार को लगाया था। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि एचएसबीसी पर यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपया मूल्यवर्गित सह-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड परिचालन पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने जारी किया था नोटिस

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के स्थिति में उसके द्वारा पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया और इसमें यह पाया था कि RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसके संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। साथ ही उसमें बैंक को कारण बताने को कहा गया था और पूछा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक का जवाब

आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत पेशी के दौरान दिए गए मौखिक जवाब इसके साथ ही अतिरिक्त जानकारी पर गौर करने पर यह पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप साबित हुआ हैं जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक था।

इसमें बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में न्यूनतम भुगतान देय की गणना करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था।

आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना वैधानिक तथा नियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण है। इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इससे पहले आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया था जुर्माना

आरबीआई ने इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। बैंक पर आरबीआई ने जुर्माना लगया गया था और यह जुर्माना 'लोन और एडवांसेज' तथा 'कंज्यूमर प्रोटेक्शन' से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का तगड़ा जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए इसका वैधानिक निरीक्षण किया था।

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