RBI ने इस बैंक पर लगाया ₹27.30 लाख का जुर्माना, क्या आपका भी है इस बैंक में अकाउंट, तुरंत कर लें चेक

RBI Imposes Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में डिपॉजिट इंरेस्ट रेट विनियमों का पालन न करने के कारण इंडसइंड बैंक पर 27.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वित्तीय संस्थानों के बीच अनुपालन को लागू करने के लिए RBI के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई है।

RBI imposes penalty

31 मार्च, 2023 तक इंडसइंड बैंक के वित्तीय विवरणों के वैधानिक निरीक्षण के बाद जुर्माने की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य बैंक की यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खाम‍ियों पर लगाया गया है और इसका मकसद इंडसइंड बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

RBI ने इंडसइंड बैंक पर लगाया ₹27.30 लाख का जुर्माना

निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि इंडसइंड बैंक ने ऐसी संस्थाओं के लिए बचत खाते खोलने का काम किया था जो स्थापित नियमों के तहत पात्र नहीं थे। बैंक के जवाब और आरोपों पर अतिरिक्त रिप्रेसेंटेशन की समीक्षा करने के बाद, RBI ने उल्लंघन की पुष्टि की और जुर्माना लगाने का फैसला किया। RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना इंडसइंड बैंक की विनियामक अनुपालन विफलताओं को संबोधित करने पर केंद्रित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर संदेह नहीं करता है।

RBI ने 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) मानदंडों से संबंधित उल्लंघन के लिए मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी ग्राहक स्वीकृति के समय जारीकर्ता प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से ग्राहकों के पैन का सत्यापन करने में विफल रही है।

नोटिस जारी करने और उसके बाद दंड लगाने के बावजूद, इन संस्थानों के ग्राहकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि RBI द्वारा की गई ऐसी कार्रवाइयों का उन पर सीधे असर पड़ने की संभावना नहीं है। RBI द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर लगाए गए दंड से चल रहे लेन-देन या ग्राहकों को दिए जाने वाले लाभों में कोई बाधा नहीं आती है। इन जुर्मानों के साथ RBI का इरादा केवल अनुपालन और विनियामक पालन सुनिश्चित करना है, यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय प्रणाली मजबूत और भरोसेमंद बनी रहे।

मणप्पुरम फाइनेंस की ऑपरेशन की केंद्रीय बैंक की जांच में केवाईसी मानदंडों के पालन में कई कमियां सामने आईं। कंपनी ने ग्राहकों की जानकारी को गलत तरीके से बनाए रखा था। इसके अलावा, कुछ ग्राहकों को एक से अधिक पहचान कोड दिए गए थे, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन था। 16 दिसंबर, 2024 को जारी निर्देश आरबीआई द्वारा निर्धारित केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन करने में चूक की गंभीरता को रेखांकित करता है।

आरबीआई द्वारा उठाए गए ये कदम विनियामक मानदंडों के साथ सख्त अनुपालन के महत्व और उनके उल्लंघन के परिणामों को दिखाते हैं। जबकि इंडसइंड बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस को उनकी विफलताओं के लिए दंडित किया गया है।

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